गहलोत सरकार ने लिए दो बड़े फैसले- सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर होगी सजा, कोरोना रोकने में जुटे कर्मी की मौत पर आश्रितों को मिलेंगे 50 लाख
By धीरेंद्र जैन | Published: April 11, 2020 06:18 PM2020-04-11T18:18:34+5:302020-04-11T18:18:34+5:30
दूसरी घोषणा के अनुसार प्रदेश में सार्वजनिक स्थानों पर थूकने वालों के खिलाफ धारा 188 के तहत मामला दर्ज होगा और उन्हें सजा एवं जुर्माने या दोनों से दंडित किया जाएगा।
जयपुर:राजस्थान में कोरोना महामारी के बढ़ते कहर के बीच राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दो अहम घोषणाएं की हैं। पहली घोषणा के अनुसार कोरोना संक्रमण की रोकथाम में जुटे चिकित्साकर्मियों के अलावा संविदाकर्मी जैसे सफाईकर्मी, स्वास्थ्य कर्मी आदि।
मानदेय कर्मी- होमगार्ड्स, सिविलडिफेंस, आाशा सहयोगिनी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका और मिनी आशा इत्यादि के रााथ ही अन्य सभी राज्य कर्मचारी यथा- ग्रामसेवक, पटवारी, कांस्टेबल आदि को भी इसके दायरे में लिया गया है।
वहीं दूसरी घोषणा के अनुसार प्रदेश में सार्वजनिक स्थानों पर थूकने वालों के खिलाफ धारा 188 के तहत मामला दर्ज होगा और उन्हें सजा एवं जुर्माने या दोनों से दंडित किया जाएगा।
उल्लेखनीय है कि केन्द्र सरकार ने केवल स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों के लिए 50 लाख के बीमे की घोषणा की थी। सार्वजनिक स्थानों पर थूकने वाले पर 200 रुपये जुर्माना या एक माह की सजा अथवा दोनों का प्रावधान है। इससे से कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने में मदद मिलेगी।