21 साल बाद फैसला, जदयू के पूर्व विधायक और भाई को पांच साल की सजा, 15000 रुपये का जुर्माना, जानें मामला
By एस पी सिन्हा | Published: September 13, 2021 07:10 PM2021-09-13T19:10:15+5:302021-09-13T19:11:07+5:30
बिहार में समस्तीपुर जिले के विभूतिपुर से जदयू के पूर्व विधायक रामबालक सिंह को कोर्ट ने सजा सुनाई है. आर्म्स एक्ट और जानलेवा हमला का मामला दर्ज हुआ था.
पटनाः बिहार में समस्तीपुर जिले के विभूतिपुर से जदयू के पूर्व विधायक रामबालक सिंह व उनके भाई को आर्म्स एक्ट और जानलेवा हमला करने के मामले में कोर्ट ने पांच साल कैद की सजा सुनाई है.
व्यवहार न्यायालय में सीपीएम नेता ललन सिंह पर जानलेवा हमला करने से संबंधित स्पेशल सत्र संख्या 39/2019 सत्र में आज तृतीय अपर एवं सत्र न्यायाधीश प्रणव कुमार झा ने सजा सुनाई. अदालत ने इन पर 15000 रुपये का आर्थिक दंड भी लगया है. यहां बता दें कि 2000 में सीपीएम नेता ने जदयू के पूर्व विधायक रामबालक सिंह और उसके भाई पर जानलेवा हमला करने का मामला दर्ज करवाया था.
इस मामले में 62/20 कांड दर्ज किया गया था, जिसमें पीड़ित ललन सिंह ने आरोप लगाया था कि जदयू के पूर्व विधायक रामबालक सिंह और उनके छोटे भाई सरकारी स्कूल के शिक्षक लालबाबू सिंह ने उन पर कातिलाना हमला किया था, जिसमें फायरिंग के दौरान उनके दाहिने हाथ की चार उंगली कट गई थी.
अदालत के द्वारा स्नाये गये फैसले के अनुसार सभी सजाए साथ-साथ चलेगी. इससे पूर्व शुक्रवार को ही दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया था. आज सजा सुनाने के क्रम में न्यायालय में उपस्थित कराया गया था. सजा के बाद जेल भेज दिया गया. अब 21 साल बाद फैसला आने से एक तरफ जहां पीड़ित पक्ष खुश नजर आ रहे हैं. वहीं विधायक के समर्थकों में मायूसी छा गई है.