हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को झटका, आय से अधिक संपत्ति के मामले में दोषी करार

By सतीश कुमार सिंह | Published: May 21, 2022 05:36 PM2022-05-21T17:36:13+5:302022-05-21T17:40:50+5:30

दिल्ली की एक अदालत ने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति के मामले में शनिवार को दोषी करार दिया।

Former Haryana CM Om Prakash Chautala convicted in corruption case delhi court police | हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को झटका, आय से अधिक संपत्ति के मामले में दोषी करार

चौटाला की 6.09 करोड़ की संपत्ति वर्ष 1993 से 2006 के बीच उनके आय के वैध स्रोतों की तुलना में बहुत अधिक है। 

Highlightsसजा पर दोनों पक्षों की बहस होगी।अगली सुनवाई के लिए 26 मई की तारीख तय की।सीबीआई ने 26 मार्च 2010 को आरोप-पत्र दाखिल किया था।

नई दिल्लीः दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को शनिवार को दोषी करार दिया। विशेष न्यायाधीश विकास ढुल ने फैसला सुनाते हुए अगली सुनवाई के लिए 26 मई की तारीख तय की।

केंद्रीय जांच ब्यूरो ने 26 मार्च, 2010 को ओपी चौटाला के खिलाफ 1993 और 2006 के बीच कथित रूप से 6.09 करोड़ रुपये की संपत्ति अर्जित करने के लिए आरोप पत्र दायर किया, जो वैध आय से अधिक है। उल्लेखनीय है कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने वर्ष 2005 में प्राथमिकी दर्ज की थी।

जनवरी 2021 में, दिल्ली की एक अदालत ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में ओपी चौटाला के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप तय किए। 2013 में शिक्षक भर्ती घोटाले में भ्रष्टाचार का दोषी पाए जाने के बाद ओपी चौटाला और उनके बेटे अजय को भी दस साल की कैद की सजा सुनाई गई थी। अब 87 साल के ओपी चौटाला को जुलाई 2021 में जेल से रिहा किया गया था।

वैध आय से बहुत अधिक संपत्ति अर्जित करने के लिए जिम्मेदार ठहराया था। मामला दर्ज किया गया था। हरियाणा कांग्रेस नेता शमशेर सिंह सुरजेवाला ने शिकायत की थी। ओम प्रकाश चौटाला इंडियन नेशनल लोक दल से हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और छठे उप प्रधानमंत्री चौधरी देवी लाल के पुत्र हैं।

जून 2008 में 53 अन्य के साथ 1999-2000 के दौरान हरियाणा राज्य में 3,206 जूनियर बेसिक शिक्षकों की नियुक्ति के संबंध में आरोप लगाए गए थे। जनवरी 2013 में नई दिल्ली की एक अदालत ने ओम प्रकाश चौटाला और उनके बेटे अजय सिंह चौटाला को आईपीसी के विभिन्न प्रावधानों और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दस साल के कारावास की सजा सुनाई थी।

Web Title: Former Haryana CM Om Prakash Chautala convicted in corruption case delhi court police

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