बागी विधायक कपिल मिश्रा के साथ AAP महिला विंग की अध्यक्ष ऋचा पांडे मिश्रा भी बीजेपी में शामिल
By स्वाति सिंह | Published: August 17, 2019 11:51 AM2019-08-17T11:51:38+5:302019-08-17T12:02:40+5:30
केजरीवाल सरकार में मंत्री रहे कपिल मिश्रा ने शुक्रवार को ऐलान किया था कि वह शनिवार को बीजेपी में शामिल होंगे। कपिल ने ट्वीट किया था 'मैं कल सुबह 11 बजे बीजेपी में शामिल होने जा रहा हूं।" दिल्ली बीजेपी के शीर्ष नेताओं ने भी पुष्टि की है कि एक समय केजरीवाल के करीबी रहे मिश्रा पार्टी में शामिल होंगे।'
केजरीवाल सरकार में मंत्री रहे कपिल मिश्रा शनिवार को बीजेपी में शामिल हुए। उनके साथ-साथ 'आप' महिला विंग की अध्यक्ष ऋचा पांडे मिश्रा ने भी बीजेपी की औपचारिक सदस्यता ग्रहण कर ली है। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्याम जाजू और दिल्ली इकाई के अध्यक्ष मनोज तिवारी की मौजूदगी में वह बीजेपी में शामिल हुए। कपिल ने शुक्रवार को ही बीजेपी में शामिल होने का ऐलान कर दिया था। यह कयास पहले से इसलिए भी लगाये जा रहे थे क्योंकि कपिल ने मई में लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी के लिये प्रचार किया था जिसके बाद दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष राम निवास गोयल ने इस महीने की शुरुआत में दलबदल विरोधी कानून के तहत उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया था।
बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट ने आम आदमी पार्टी (आप) के बागी नेता कपिल मिश्रा से विधानसभा से उन्हें अयोग्य करार दिये जाने के विधानसभा अध्यक्ष के आदेश में उनके खिलाफ दिये गये निष्कर्षों पर अपना जवाब दाखिल करने को कहा था।
Delhi: Former Aam Aadmi Party (AAP) leader, Kapil Mishra joins Bharatiya Janata Party (BJP) in presence of party leaders Manoj Tiwari and Vijay Goel. pic.twitter.com/uFHiPd8ij0
— ANI (@ANI) August 17, 2019
मिश्रा का कहना था कि उन्होंने स्वेच्छा से पार्टी की सदस्यता नहीं छोड़ी है जबकि स्पीकर ने पाया है कि उनके कदम पार्टी से सदस्यता छोड़ने जैसे हैं। मिश्रा दलबदल रोधी कानून के तहत विधानसभा से अपनी अयोग्यता के खिलाफ मंगलवार को हाई कोर्ट पहुंचे थे।
मिश्रा की ओर से अधिवक्ता अश्विनी कुमार दुबे अदालत में पेश हुए। स्पीकर के आदेश को निरस्त करने का अनुरोध करते हुए मिश्रा ने अदालत में कहा था कि स्पीकर का फैसला 'पूरी तरह से गैरकानूनी, एकपक्षीय, अस्पष्ट और द्वेषपूर्ण' है क्योंकि उन्हें इस मामले में उपस्थित होने का अवसर प्रदान नहीं किया गया।
विधानसभा अध्यक्ष ने यह आदेश आप विधायक सौरभ भारद्वाज की उस शिकायत पर दिया जिसमें दलबदल विरोधी कानून के तहत दिल्ली विधानसभा से मिश्रा को अयोग्य ठहराने का अनुरोध किया गया था।