लालू की जमानत पर अगली सुनवाई 22 नवंबर को, वकील ने कहा- बढ़ती उम्र और स्वास्थ्य को देखते हुए जमानत दी जाए

By भाषा | Published: November 8, 2019 04:46 PM2019-11-08T16:46:43+5:302019-11-08T16:50:54+5:30

झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह ने मामले में आज लालू के वकीलों की दलील सुनी जिसमें मुख्य रूप से उन्होंने लालू की उम्र एवं उनके स्वास्थ्य का हवाला देते हुए अपने मुव्वकिल को जमानत देने का अनुरोध किया है।

Fodder scam: Next hearing on Lalu's bail on November 22, the lawyer said - bail should be granted in view of increasing age and health | लालू की जमानत पर अगली सुनवाई 22 नवंबर को, वकील ने कहा- बढ़ती उम्र और स्वास्थ्य को देखते हुए जमानत दी जाए

इसी आधार पर आठ नवंबर (आज) की तिथि निर्धारित हुई थी।

Highlightsसीबीआई ने समय की मांग की जिसपर पीठ ने मामले पर सुनवाई 22 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दी।पच्चीस अक्तूबर को न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह की पीठ से यादव ने मामले की तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया था।

झारखंड उच्च न्यायालय में चारा घोटाले से जुड़े दुमका कोषागार गबन मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के मुखिया लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई हुई।

लेकिन सीबीआई ने इसपर जवाब देने के लिए अदालत से वक्त मांगा, जिसके बाद सुनवाई 22 नवंबर के लिए स्थगित कर दी गयी है। झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह ने मामले में आज लालू के वकीलों की दलील सुनी जिसमें मुख्य रूप से उन्होंने लालू की उम्र एवं उनके स्वास्थ्य का हवाला देते हुए अपने मुव्वकिल को जमानत देने का अनुरोध किया है।

अदालत में अपना पक्ष रखने के लिए सीबीआई ने समय की मांग की जिसपर पीठ ने मामले पर सुनवाई 22 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दी। पच्चीस अक्तूबर को न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह की पीठ से यादव ने मामले की तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया था। इसी आधार पर आठ नवंबर (आज) की तिथि निर्धारित हुई थी।

दुमका कोषागार मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने यादव को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और भ्रष्टाचार निवारण (पीसी) एक्ट के तहत सात- सात वर्ष की कैद की सजा सुनायी है। चारा घोटाले के चार विभिन्न मामलों में वह सजायाफ्ता हैं और फिलहाल बिरसा मुंडा कारागार के माध्यम से रिम्स अस्पताल में भर्ती हैं।

यादव ने जमानत के लिए अपनी बीमारी का हवाला दिया है। अर्जी में कहा है कि वह रिम्स में भर्ती हैं और कई बीमारियों से ग्रसित हैं। लालू के वकील ने अदालत को बताया कि वह शुगर, हृदय रोग और किडनी के मरीज हैं। उनका स्वास्थ्य लगातार गिर रहा है। बढ़ती उम्र और खराब स्वास्थ्य को देखते हुए उन्हें जमानत दी जाए।

इससे पहले यादव को अदालत जुलाई में देवघर कोषागार से करोड़ों रुपये के गबन के मामले में जमानत दे चुका है। उच्चतम न्यायालय ने आधी सजा काटने पर जमानत देने का प्रावधान किया है। इसी आलोक में उच्च न्यायालय ने उन्हें अब तक अन्य मामलों में जमानत प्रदान की है। 

Web Title: Fodder scam: Next hearing on Lalu's bail on November 22, the lawyer said - bail should be granted in view of increasing age and health

भारत से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे