चारा घोटाला: लालू यादव को झारखंड हाइकोर्ट से नहीं मिली जमानत, 5 जुलाई को अगली सुनवाई
By एस पी सिन्हा | Published: June 21, 2019 06:52 PM2019-06-21T18:52:50+5:302019-06-21T18:53:43+5:30
लालू यादव को चारा घोटाले के दुमका, देवघर और चाईबासा मामले में सीबीआई कोर्ट ने सजा सुनाई है. इन तीनों मामलों में वह सजा काट रहे हैं. तीनों ही मामलों में उनकी ओर से झारखंड हाइकोर्ट में अपील याचिकाएं दायर की गई हैं, जो अभी लंबित हैं.
बहुचर्चित चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव को झारखंड हाइकोर्ट से आज भी जमानत नहीं मिली. झारखंड हाईकोर्ट में हुई जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत ने सीबीआई को 5 जुलाई तक शपथपत्र दायर करने का आदेश दिया. अब इस मामले में अगली सुनवाई 5 जुलाई को होगी.
लालू यादव की तरफ से देवघर कोषागार मामले में जमानत याचिका दायर की गई है. याचिका में आधी सजा काट लेने का हवाला देते हुए बेल मांगी गई है. इस मामले में सीबीआई अदालत ने लालू यादव को साढ़े 3 साल की सजा सुनाई थी. इससे पहले भी लोकसभा चुनाव के दौरान झारखंड हाईकोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट ने लालू यादव को जमानत देने से इनकार कर दिया था. उनकी ओर से बीमारी के इलाज का हवाला देकर जमानत मांगी गई थी. लेकिन कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया था.
लालू यादव को चारा घोटाले के दुमका, देवघर और चाईबासा मामले में सीबीआई कोर्ट ने सजा सुनाई है. इन तीनों मामलों में वह सजा काट रहे हैं. तीनों ही मामलों में उनकी ओर से झारखंड हाइकोर्ट में अपील याचिकाएं दायर की गई हैं, जो अभी लंबित हैं.
उल्लेखनीय है कि जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत में सुनवाई के दौरान सीबीआइ के वकील ने लालू की जमानत याचिका का विरोध किया. केंद्रीय जांच एजेंसी ने इस मामले में जवाब देने के लिए कोर्ट से दो सप्ताह का वक्त मांगा. कोर्ट ने सीबीआइ को 5 जुलाई तक का समय दिया और कहा कि उसी दिन याचिका पर सुनवाई होगी.
वहीं, लालू प्रसाद के वकील ने जमानत याचिका में दलील दी है कि देवघर कोषागार से निकासी मामला (आरसी64ए/96) में वह आधी से अधिक सजा भुगत चुके हैं. इसलिए उन्हें जमानत मिलनी चाहिए. इस मामले में लालू प्रसाद को सीबीआइ की विशेष अदालत ने साढ़े तीन साल (42 महीने) की सजा सुनाई थी. इस केस में लालू यादव 25 महीने जेल में बिता चुके हैं. ऐसे में जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की कोर्ट ने सीबीआइ को शपथ पत्र दायर करने का आदेश दिया है. इस मामले की अगली सुनवाई 5 जुलाई को होगी. लालू ने 13 जून को झारखंड हाइकोर्ट में जमानत के लिए अर्जी दाखिल की थी. इस पर कोर्ट ने सीबीआइ को नोटिस दिया था, जिसका जवाब देने के लिए केंद्रीय जांच एजेंसी ने आज दो सप्ताह का वक्त मांगा.
यहां बता दें कि एक साथ कई बीमारियों से जूझ रहे लालू यादव इन दिनों रांची के रिम्स के पेइंग वार्ड में भर्ती हैं. उनके परिवारवाले लगातार ये कहते रहे हैं कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है. वहीं डॉक्टरों का दावा है कि लालू यादव ठीक हैं.
रिम्स के डॉक्टर ने डायबिटीज पीड़ित लालू यादव को दिन में एक आम खाने की इजाजत दी है. जिसके चलते उनका शुगर लेवल थोड़ा बढ़ गया है. हालांकि अन्य चीजें कंट्रोल में है. बता दें कि बहुचर्चित चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता लालू यादव 23 दिसंबर, 2017 से रांची सेंट्रल जेल में बंद हैं.