अस्पतालों में आग: राज्य सुरक्षा निर्देशों पर अमल की रिपोर्ट देंगे: केन्द्र ने न्यायालय से कहा

By भाषा | Published: December 1, 2020 09:03 PM2020-12-01T21:03:31+5:302020-12-01T21:03:31+5:30

Fire in hospitals: State will report implementation of safety instructions: Center told court | अस्पतालों में आग: राज्य सुरक्षा निर्देशों पर अमल की रिपोर्ट देंगे: केन्द्र ने न्यायालय से कहा

अस्पतालों में आग: राज्य सुरक्षा निर्देशों पर अमल की रिपोर्ट देंगे: केन्द्र ने न्यायालय से कहा

नयी दिल्ली, एक दिसंबर केन्द्र ने उच्चतम न्यायालय को सूचित किया है कि उसने सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को अस्पतालों और नर्सिंग होम्स में आग की घटनाओं की रोकथाम के लिये जारी सुरक्षा दिशा निर्देशों पर अमल के बारे में चार दिसंबर तक अपनी रिपोर्ट भेजने का निर्देश दिया गया है

केन्द्र ने कहा कि केन्द्रीय गृह सचिव ने सभी राजयों के मुख्य सचिवों को अग्नि सुरक्षा के बारे में 28 नवंबर के दिशा निर्देशों का अनुपालन करने और सभी अस्पतालों तथा नर्सिंग होम्स में अग्नि सुरक्षा के उपायों का पुन: निरीक्षण करने, सुरक्षा और बचाव के उपायों तथा भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति की रोकथाम के उपायों की जांच करने का निर्देश दिया गया है।

सरकार ने शीर्ष अदालत से कहा कि सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को पिछले पांच साल के दौरान अस्पतालों या नर्सिंग होम्स में आग लगने की घटनाओं की जांच पर की गयी कार्रवाई की रिपोर्ट भेजने का निर्देश भी दिया गया है।

केन्द्र ने 27 नवंबर को गुजरात के राजकोट में कोविड-19 अस्पताल में हुये अग्निकांड के सिलसिले में शीर्ष अदालत में हलफनामा दाखिल किया है।

हलफनामे में केन्द्र ने गृह मंत्रालय के (अग्निशमन, नागरिक सुरक्षा और होम गार्ड्स) महानिदेशालय के 28 नवंबर के पत्र का भी उल्लेख किया है जो सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को भेजा गया है।

केन्द्र ने कहा है कि सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को अपने यहां के स्थानीय भवन उप नियमों या अग्नि सेवा कानून अद्यतन करने और गृह मंत्रालय द्वारा 16 सितंबर, 2019 को जारी अग्निशमन और आपात सेवा 2019 के माडल विधेयक की तर्ज के अनुरूप करने के लिये भी परामर्श जारी किया गया है।

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Web Title: Fire in hospitals: State will report implementation of safety instructions: Center told court

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