निर्मला सीतारमण बोलीं- ब्लैक फंगस की दवा पर टैक्स नहीं, वैक्सीन पर 5 फीसदी जीएसटी
By सतीश कुमार सिंह | Published: June 12, 2021 04:22 PM2021-06-12T16:22:32+5:302021-06-12T16:24:17+5:30
जीएसटी परिषद ने कोविड-19 के इलाज में काम आने वाली दवाओं मसलन रेमडेसिविर तथा उपकरणों... ऑक्सीजन कन्सनट्रेटर तथा चिकित्सा ग्रेड ऑक्सीजन पर कर की दर में कटौती की है।
नई दिल्लीः वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने महत्वपूर्ण घोषणा की। ब्लैक फंगस की दवा पर टैक्स नहीं लगेगा।
जीएसटी परिषद ने कोविड-19 के इलाज में काम आने वाली दवाओं मसलन रेमडेसिविर तथा उपकरणों... ऑक्सीजन कन्सनट्रेटर तथा चिकित्सा ग्रेड ऑक्सीजन पर कर की दर में कटौती की है। हालांकि, कोविड-19 के टीके पर कर की दर को पांच प्रतिशत पर कायम रखा गया है।
GST on electric furnaces and temperature checking equipment brought down to 5% and on ambulances to 12%. These rates will be valid till September as against August end recommended by the GoM: Finance Minister Nirmala Sitharaman on the outcome of 44th GST Council meet pic.twitter.com/ZxdV0k7wVL
— ANI (@ANI) June 12, 2021
परिषद ने टोसिलिजुमैब और एम्फोटेरिसिन पर कर को समाप्त करने का फैसला किया है। अभी इनपर पांच प्रतिशत कर लगता था। रेमडेसिविर और हेपारिन पर जीएसटी की दर 12 से घटाकर पांच प्रतिशत की गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को कहा कि चिकित्सा ग्रेड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कन्सनट्रेटर, वेंटिलेटर, बीआईपीएपी मशीनों तथा एचएफएनसी उपकरणों पर भी कर की दर को 12 से घटाकर पांच प्रतिशत कर दिया गया है।
5% GST on vaccines will stay. The Centre will buy the 75% vaccine as announced and will pay its GST too. But 70% of income from GST will be shared with States: Union Finance Minister Nirmala Sitharaman pic.twitter.com/fLlHrc8ZOQ
— ANI (@ANI) June 12, 2021
कोविड जांच किट पर अब पांच प्रतिशत कर देय होगा। अभी तक इस पर 12 प्रतिशत कर लगता थां पल्स ऑक्सीमीटर, हैंड सैनिटाइजनर, तापमान जांच उपकरणों और एम्बुलेंस पर भी कर की दर को घटाकर पांच प्रतिशत किया गया है।