शामली में 10 वर्षीय बच्चे की हत्या के जुर्म में पिता-पुत्र को उम्र कैद

By भाषा | Published: November 25, 2021 07:58 PM2021-11-25T19:58:45+5:302021-11-25T19:58:45+5:30

Father-son life imprisonment for killing 10-year-old child in Shamli | शामली में 10 वर्षीय बच्चे की हत्या के जुर्म में पिता-पुत्र को उम्र कैद

शामली में 10 वर्षीय बच्चे की हत्या के जुर्म में पिता-पुत्र को उम्र कैद

मुजफ्फरनगर, 25 नवंबर उत्तर प्रदेश में शामली जिले की एक अदालत ने एक शख्स से पैसों के विवाद के चलते उसके 10 वर्षीय बेटे की हत्या करने के जुर्म में पिता-पुत्र को उम्र कैद की सज़ा सुनाई है।

शामली जिले के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अशोक कुमार ने केड़ी गांव के अरविंद शर्मा और उसके बेटे श्रीकांत शर्मा को उम्र कैद की सज़ा सुनाई और 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

न्यायाधीश ने कहा कि जुर्माने की अदायगी नहीं करने पर दोषियों को छह-छह महीने जेल में और काटने होंगे।

अभियोजन के वकील कुलदीप कुमार के मुताबिक, सातवीं कक्षा में पढ़ने वाला परवेंद्र कुमार 22 अप्रैल 2014 को जब स्कूल से घर लौट रहा था तो पिता व पुत्र ने उसकी चाकू घोंपकर हत्या कर दी थी। यह घटना शामली जिले के बाबरी थाना क्षेत्र के एक गांव की है।

वकील ने कहा कि हमलावरों और बच्चे के पिता के बीच पैसे को लेकर कुछ विवाद था जिस वजह से उसकी हत्या की गई।

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Web Title: Father-son life imprisonment for killing 10-year-old child in Shamli

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