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EPFO Rule: किसी कर्मचारी की 2 पत्नियां, तो किसे मिलेगी पेंशन का पैसा? जानें नियम

By अंजली चौहान | Updated: December 7, 2025 06:49 IST

EPFO Rule:अगर किसी EPFO ​​सदस्य की दो पत्नियाँ हैं, तो पारिवारिक पेंशन किसे मिलेगी? यह सवाल आम जनता के बीच काफ़ी असमंजस की स्थिति पैदा करता है। अक्सर, पारिवारिक विवाद इस बात को लेकर होते हैं कि पेंशन किसे मिलेगी और किसे नहीं। हालाँकि, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के नियम इस मामले को काफ़ी स्पष्ट रूप से समझाते हैं। आइए जानें कि EPFO ​​के नियम क्या कहते हैं।

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EPFO Rule:कर्मचारी भविष्य निधि संगठन प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों को पेंशन की सुविधा देता है। नौकरी से रिटायर होने के बाद कर्मचारी को बुढ़ापे के लिए पेंशन दी जाती है लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि अगर किसी EPFO ​​मेंबर की दो पत्नियां हैं, तो फैमिली पेंशन किसे मिलेगी? यह सवाल आम लोगों के बीच बहुत कन्फ्यूजन पैदा करता है। अक्सर, इस बात पर पारिवारिक झगड़े होते हैं कि पेंशन किसे मिलेगी और किसे नहीं। हालांकि, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के नियम इस मामले को काफी साफ तौर पर बताते हैं। आइए जानते हैं कि EPFO ​​के नियम क्या कहते हैं।

EPFO के अनुसार, फैमिली पेंशन तभी दी जाती है जब मेंबर की दूसरी शादी कानूनी तौर पर वैलिड हो। इसका मतलब है कि दूसरी पत्नी तभी पेंशन पाने की हकदार होगी जब उसकी शादी कानूनी तौर पर हुई हो।

दो पत्नियों में से पेंशन किसे मिलेगी?

अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि दो पत्नियों में से पेंशन किसे मिलेगी? दरअसल, EPFO ​​का एक साफ नियम है कि ऐसी स्थिति में, फैमिली पेंशन सबसे पहले उस पत्नी को मिलेगी जिसकी शादी पहले हुई थी, यानी पेंशन पहली पत्नी को मिलेगी।

'सीनियर पत्नी' को मिलेगी पेंशन

सीधे शब्दों में कहें तो, अगर किसी व्यक्ति की दो कानूनी पत्नियां हैं, यानी दोनों शादियां कानूनी तौर पर वैलिड हैं, तो फैमिली पेंशन सबसे पहले उस पत्नी को दी जाती है जिसकी शादी पहले हुई थी। इसका मतलब है कि सीनियर पत्नी () पेंशन की हकदार है। यहां 'सीनियर' का मतलब उम्र से नहीं, बल्कि शादी की तारीख से है।

दूसरी पत्नी को पेंशन कब मिलेगी?

अब बड़ा सवाल यह है कि दूसरी पत्नी को पेंशन कब मिलेगी? EPFO ​​के नियम साफ हैं: दूसरी पत्नी को फैमिली पेंशन पहली पत्नी की मौत के बाद ही मिलती है। इसका मतलब है कि अगर दोनों शादियां वैलिड हैं, तो पेंशन दोनों को एक साथ नहीं दी जा सकती। पेंशन बारी-बारी से दी जाती है—पहले पहली पत्नी को, फिर दूसरी को।

यह नियम पेंशन बांटने में होने वाले झगड़ों से बचने और सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार सही पेमेंट सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है।

अगर शादी वैलिड नहीं है, तो कोई पेंशन नहीं।

यह भी ध्यान रखना ज़रूरी है कि अगर दूसरी शादी वैलिड नहीं है, यानी कानूनी तौर पर वैलिड नहीं है, तो दूसरी पत्नी को फैमिली पेंशन का कोई अधिकार नहीं है। ऐसी स्थिति में, पेंशन सीधे पहली पत्नी को मिलेगी, और उसकी मौत के बाद भी दूसरी पत्नी को इसका फायदा नहीं मिलेगा। 

कई मामलों में, परिवारों को न सिर्फ़ इमोशनल स्ट्रेस होता है, बल्कि पेंशन से जुड़ी जानकारी साफ न होने की वजह से वे कानूनी मुश्किलों में भी फंस जाते हैं। इसलिए, सरकार ने नियम बहुत साफ़ कर दिए हैं। पेंशन वैलिडिटी, शादी की तारीख और उत्तराधिकार के क्रम के आधार पर तय होती है।

टॅग्स :कर्मचारी भविष्य निधि संगठनEPFOमनीPension Fund Regulatory and Development Authority
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