ईडी ने किया पोंजी घोटाले का भंडाफोड़, 209 करोड़ मूल्य की संपत्ति कुर्क की, मामला कर्नाटक के आईएमए समूह से संबंधित
By भाषा | Published: June 28, 2019 04:18 PM2019-06-28T16:18:39+5:302019-06-28T16:18:39+5:30
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पोंजी घोटाले से जुड़े एक मामले में 209 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्ति कुर्क की है। यह मामला कर्नाटक के आईएमए समूह से संबंधित है।
केंद्रीय एजेंसी ने कहा कि उसके बेंगलुरु स्थित क्षेत्रीय कार्यालय ने धनशोधन निरोधक अधिनियम (मनी लॉन्ड्रिंग) के तहत 197 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति एवं बैंक खातों में जमा 12 करोड़ रुपये को कुर्क करने का अस्थायी आदेश दिया है। उसने कहा कि कुल 209 करोड़ रुपये की राशि कुर्क की गयी है।
Enforcement Directorate: ED attaches under Prevention of Money Laundering Act, 20 immovable properties and balances in bank accounts totaling to ₹209 crore of IMA Group, Bengaluru and its Managing Director Mohammed Mansoor Khan, in a Ponzi scheme case. pic.twitter.com/H5sS917AQF
— ANI (@ANI) June 28, 2019
एजेंसी ने हाल में आईएमए समूह की कंपनियों और उसके फरार मुख्य प्रवर्तक एवं प्रबंध निदेशक मोहम्मद मंसूर खान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के प्रावधानों के तहत आपराधिक मामला दर्ज कराया था। प्रवर्तन निदेशालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है, ‘‘आरोपी कंपनियां एवं उसके निदेशक पोंजी योजनाओं के जरिए आम लोगों के साथ धोखाधड़ी कर धनशोधन के अपराध में लिप्त रहे हैं और इस अपराध से प्राप्त धन से चल-अचल संपत्तियां बनायी।''
कर्नाटक सरकार ने मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया है।