वोटर ID कार्ड को आधार से जोड़ना अनिवार्य, चुनाव आयोग पहुंचा सुप्रीम कोर्ट
By स्वाति सिंह | Published: March 11, 2018 01:46 PM2018-03-11T13:46:40+5:302018-03-11T14:04:22+5:30
चुनाव आयोग कहा है कि वह इसे जोड़ने अनिवार्य इसलिए बनाना चाहती है क्योंकि सरकार ने आधार कानून पारित किया है। इसके साथ ही ऐसा करने से मतदाता धोखाधड़ी को रोकने में भी मदद मिलेगी।
नई दिल्ली, 11 मार्च: चुनाव आयोग ने आधार कार्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आवेदन पत्र दाखिल किया है, जिसमे वोटर आईडी कार्ड के साथ आधार नंबर को लिंक करना अनिवार्य करने की अपील की गई है। इससे पहले अदालत ने इसे स्वैच्छिक बताया था। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक चुनाव आयोग कहा है कि वह इसे जोड़ने अनिवार्य इसलिए बनाना चाहती है क्योंकि सरकार ने आधार कानून पारित किया है। इसके साथ ही ऐसा करने से मतदाता धोखाधड़ी को रोकने में भी मदद मिलेगी।
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शनिवार को मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत ने एक एनजीओ 'एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स' ( एडीआर) के 14वें राष्ट्रीय सम्मेलन में बताया कि 32 करोड़ आधार संख्याओं को मतदाता पहचानपत्रों से जोड़ दिया गया है। उन्होंने कहा, 'अभी तक 32 करोड़ आधार नम्बर को मतदाता पहचान पत्रों से जोड़ दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट से मंजूरी मिलने के बाद और 54।5 करोड़ आधार नंबर को मतदाता पहचानपत्र से जोड़ दिया जाएगा।'
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ओपी रावत ने बताया कि हमने 32 करोड़ आधार नंबर को सिर्फ तीन महीनों के अंदर जोड़ा है। कर्नाटक स्थित मैथ्यू थॉमस ने आधार कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देते हुए गत नवम्बर में उच्चतम न्यायालय में अर्जी दायर की थी और दावा किया था कि यह निजता के अधिकार का उल्लंघन है तथा बायोमेट्रिक प्रणाली सही तरीके से काम नहीं कर रही है।
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