चुनाव आयोग ने राज्यों से कहा: चुनाव सुरक्षा योजना को पर्यवेक्षक मंजूरी देंगे
By भाषा | Published: March 3, 2021 09:50 PM2021-03-03T21:50:26+5:302021-03-03T21:50:26+5:30
नयी दिल्ली, तीन मार्च चुनाव आयोग ने बुधवार को कहा कि विशेष, सामान्य और पुलिस पर्यवेक्षक संयुक्त रूप से चुनाव सुरक्षा योजना और राज्य पुलिस तथा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) के कर्मियों की तैनाती को मंजूरी देंगे। यह योजना मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राज्य पुलिस के नोडल अधिकारी और राज्य सीएपीएफ के समन्वयक की एक समिति तैयार करेगी।
सभी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को दिये गए निर्देश में चुनाव आयोग ने कहा कि उसने पहले ही राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राज्य पुलिस के नोडल अधिकारी और राज्य सीएपीएफ की एक समिति को निर्देश दिया था कि वे ‘चुनाव सुरक्षा योजना’ और राज्य पुलिस तथा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के कर्मियों की तैनाती पर संयुक्त रूप से फैसला करेंगे।
आयोग ने कहा, ‘‘राज्य समिति द्वारा तैयार राज्य तैनाती योजना पर आयोग द्वारा तैनात विशेष, सामान्य और पुलिस पर्यवेक्षक संयुक्त रूप से विचार करेंगे।’’
आयोग ने कहा, ‘‘अगर तैनाती योजना में विशेष या पुलिस पर्यवेक्षक कोई संशोधन सुझाएंगे तो राज्य तैनाती योजना में उसी मुताबिक संशोधन किया जाएगा।’’
इसी तरह, जिले के लिये जिला निर्वाचन अधिकारी और पुलिस अधीक्षक द्वारा तैयार तैनाती योजना पर सर्वाधिक वरिष्ठ या पुलिस पर्यवेक्षक संयुक्त रूप से विचार करेंगे।
आयोग ने कहा कि सामान्य या पुलिस पर्यवेक्षक द्वारा तैनाती योजना में कोई भी संशोधन सुझाए जाने पर जिला तैनाती योजना में उसी अनुसार संशोधन किया जाएगा।
चुनाव आयोग ने 26 फरवरी को असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा की थी।
विधानसभा चुनाव में तैनात किये जाने वाले पर्यवेक्षकों की संक्षिप्त बैठक को संबोधित करते हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा ने चेतावनी दी कि कर्तव्य निर्वहन में ढिलाई पाए जाने पर आयोग त्वरित तरीके से और सख्ती से कार्रवाई करेगा
उन्होंने कहा, ‘‘चुनाव आयोग जानबूझकर की गई किसी भी चूक को बर्दाश्त नहीं करेगा।
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