ई-सिगरेट, हुक्का पर प्रतिबंध, पहली गुनाह पर एक साल की सजा या एक लाख रुपये का जुर्माना, बार बार करने पर 3 वर्ष या 5 लाख का जुर्माना

By भाषा | Published: September 18, 2019 03:59 PM2019-09-18T15:59:13+5:302019-09-18T16:13:33+5:30

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैठक के बाद इसकी जानकारी देते हुए कहा, ‘‘ कैबिनेट ने ई-सिगरेट पर रोक लगाने का निर्णय किया है। इसमें ई सिगरेट के उम्पादन, निर्माण, आयात, निर्यात, परिवहन, बिक्री, भंडारण सभी पर पूरी तरह रोक होगी।’’

E-cigarettes, ban on hookah, one year sentence on first offense or fine of Rs one lakh, fine of 3 years or 5 lakhs if repeated | ई-सिगरेट, हुक्का पर प्रतिबंध, पहली गुनाह पर एक साल की सजा या एक लाख रुपये का जुर्माना, बार बार करने पर 3 वर्ष या 5 लाख का जुर्माना

सीतारमण उस मंत्री समूह (जीओएम) की अध्यक्ष रही है जिसने ई-सिगरेट के विषय पर विचार किया।

Highlightsउन्होंने बताया कि ई- हुक्का को भी इसके तहत प्रतिबंधित किया गया है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि नियमों का उल्लंघन करने पर इसमें सजा का भी प्रावधान है।

सरकार ने बुधवार को इलेक्ट्रानिक सिगरेट यानी ई- सिगरेट के उत्पादन, बिक्री, भंडारण और आयात- निर्यात पर रोक लगाने का फैसला किया है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये अध्यादेश लाया जायेगा।

इसका उल्लंघन करने पर सजा का भी प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय का निर्णय किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैठक के बाद इसकी जानकारी देते हुए कहा, ‘‘ कैबिनेट ने ई-सिगरेट पर रोक लगाने का निर्णय किया है। इसमें ई सिगरेट के उम्पादन, निर्माण, आयात, निर्यात, परिवहन, बिक्री, भंडारण सभी पर पूरी तरह रोक होगी।’’

उन्होंने बताया कि ई- हुक्का को भी इसके तहत प्रतिबंधित किया गया है। उन्होंने बताया कि इस विषय पर राष्ट्रपति की अनुमति से अध्यादेश लाया जायेगा। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि नियमों का उल्लंघन करने पर इसमें सजा का भी प्रावधान है। पहली बार गुनाह पर एक साल की सजा या एक लाख रुपये का जुर्माना या दोनों है। जबकि बार बार गुनाह करने पर सजा 3 वर्ष होगी या 5 लाख रुपये का जुर्माना या दोनों लगाये जा सकते हैं। सीतारमण उस मंत्री समूह (जीओएम) की अध्यक्ष रही है जिसने ई-सिगरेट के विषय पर विचार किया।

English summary :
E-cigarettes & E-Hookah Banned in India: The government on Wednesday has decided to ban the production, sale, storage and import-export of electronic cigarettes.


Web Title: E-cigarettes, ban on hookah, one year sentence on first offense or fine of Rs one lakh, fine of 3 years or 5 lakhs if repeated

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