Unlock 1.0: 8 जून से सशर्त खुलेगा देश, शॉपिंग मॉल-धार्मिक स्थल से लेकर होटल खोलने की इजाजत, आपके लिए ये नियम जानने हैं जरूरी

By मनाली रस्तोगी | Published: June 7, 2020 12:40 PM2020-06-07T12:40:40+5:302020-06-07T12:40:40+5:30

देश में 8 जून से कुछ दिशा-निर्देशों के साथ शॉपिंग मॉल, धार्मिक स्थल, दफ्तर और रेस्टोरेंट खोलने की इजाजत दे दी गई है। हालांकि, गुड़गांव, फरीदाबाद और झारखंड में फिलहाल के लिए शॉपिंग मॉल और धार्मिक स्थल नहीं खोले जाएंगे।

During unlock 1 shopping malls, restaurants, places of worship and hotels to reopen from June 8 amid lockdown 5 | Unlock 1.0: 8 जून से सशर्त खुलेगा देश, शॉपिंग मॉल-धार्मिक स्थल से लेकर होटल खोलने की इजाजत, आपके लिए ये नियम जानने हैं जरूरी

कुछ दिशा-निर्देशों के साथ 8 जून से खुलेगा देश (प्रतीकात्मक तस्वीर)

Highlightsढाई महीने लंबे लॉकडाउन के बाद देश को खोलने की घोषणा की गई हैऐसे में केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार ही देश के विभिन्न हिस्सों में शॉपिंग मॉल, धार्मिक स्थल, दफ्तर और रेस्टोरेंट खुलेंगे

नई दिल्ली: ढाई महीने लंबे लॉकडाउन के बाद केंद्र सरकार ने 8 जून से देश को खोलने की घोषणा की है। हालांकि, इसके साथ सरकार ने कुछ दिशा-निर्देश भी जारी किए हैं। ऐसे में इन दिशा-निर्देशों के अनुसार ही देश के विभिन्न हिस्सों में शॉपिंग मॉल, धार्मिक स्थल, दफ्तर और रेस्टोरेंट खुलेंगे। 

जानिए क्या हैं दिशा-निर्देश?

दरअसल, कोरोना वायरस के कारण लागू राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के चलते अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान हुआ है, जिसकी वजह से सरकार ने अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए लॉकडाउन 5 के  अनलॉक 1 (Unlock 1) के पहले चरण में मॉल, होटल और धार्मिक स्थलों को खोलने का फैसला किया है।

दफ्तर

-सैनिटाइजर डिस्पेंसर का एंट्री गेट पर होना अनिवार्य है। 

-दफ्तर आने वाले लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग भी एंट्री गेट पर की जाए।

-जिन लोगों में कोविड-19 के लक्षण नहीं दिख रहे, सिर्फ उन्हें ही दफ्तर बुलाया या अनुमति दी जाए।

-सामाजिक दूरी और कोरोना वायरस से संबंधित जारी किए गए नियमों का पालन ड्राइवरों को करना होगा।

-ट्रांसपोर्ट सेवा देने वाले दफ्तरों को ये सुनिश्चित करना होगा कि जो ड्राइवर कंटेनमेंट जोन में रहते हैं, वो गाड़ियां न चलाएं।

-गाड़ी के दरवाजों, स्टीयरिंग और चाभियों को सही तरीके से सैनेटाइज करना आवश्यक है।

-कोरोना वायरस को लेकर उम्रदराज कर्मचारी, गर्भवती कर्मचारी और पहले से बीमारियों का सामना कर रहे कर्मचारी अपना ज्यादा ख्याल रखें। 

धार्मिक स्थल

-मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के अनुसार, अब श्रद्धालुओं को मंदिरों के भीतर प्रसाद नहीं मिलेगा। 

-इसके अलावा चरणामृत भी नहीं बांटा जाएगा। मंदिर जाने वाले श्रद्धालु मूर्तियों को नहीं छू सकते हैं। यही नहीं, धार्मिक किताब या पूजा स्थल को छूने की भी मनाही है।

-भीड़ धार्मिक स्थलों में प्रवेश नहीं कर सकती है। 

-धार्मिक स्थल के अंदर जाने के लिए कतार में खड़े हुए श्रद्धालुओं के बीच  6 फीट से ज्यादा की दूरी होनी अनिवार्य है।

-अगर श्रद्धालुओं ने अपने मुंह को फेस मास्क से नहीं ढका, तो उन्हें धार्मिक स्थल में प्रवेश करने की अनुमति नहीं मिलेगी। 

-एसओपी में कहा गया है कि बुजुर्गों, बीमारों, गर्भवती महिलाओं और 10 साल से कम उम्र के बच्चों के धार्मिक स्थलों में जाने पर मनाही है। इन वर्ग में आने वाले लोगों को घर में रहने की सलाह दी गई है।

-दिशा-निर्देशों के अनुसार, धार्मिक स्थलों में प्रवेश और निकास के लिए अलग-अलग द्वार होंगे। 

-धार्मिक स्थल के अंदर जाने से पहले श्रद्धालुओं को हाथ और पैर साबुन से धोने की सलाह दी गई है। 

-पहले की तरह श्रद्धालुओं को धार्मिक स्थल में आम प्रार्थना मैट नहीं मिलेगी। श्रद्धालुओं को इसे स्वयं ही लाना है।

-कोरोना वायरस संक्रमण के संभावित प्रसार के मद्देनजर धार्मिक स्थलों में गायन समूहों को अनुमति नहीं दी गई है, बल्कि इसकी जगह रिकॉर्डेड भजन बजाए जा सकते हैं। इस दौरान सामूहिक प्रार्थना से बचा जाना चाहिए।

होटल

-होटलों को फिर से खोलने की अनुमति दी गई है। ऐसे में उन्हें सभी मेहमानों की यात्रा के इतिहास और उनकी चिकित्सा स्थिति का उचित रिकॉर्ड बनाए रखना होगा।

-मेहमानों को स्व-घोषणा पत्र भी भरना होगा। साथ ही, मेहमानों कमरों में भेजने से पहले उनके सामान को सैनेटाइज करना आवश्यक है।

-कांटेक्ट-लेस चेक इन और चेक आउट ही किया जाएगा।

-कंटेनमेंट जोन में होटलों को खोलने की इजाजत नहीं मिली है।

रेस्टोरेंट

-रेस्टोरेंट कंटेनमेंट जोन में नहीं खोले जाएंगे।

-होम डिलीवरी को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दिया जाए, ताकि संक्रमण का खतरा कम हो सके।

-सभी कर्मचारियों की होम डिलीवर पर जाने से पहले थर्मल स्क्रीनिंग की जाए।

-समाजिक दूरी का ध्यान रखा जाए।

-रेस्टोरेंट में 50 फीसदी ग्राहकों को बैठने की जगह दी जाए।

शॉपिंग मॉल

-शॉपिंग मॉल में सामाजिक दूरी के नियमों का पालन किया जाए।

-जिन लोगों में कोविड-19 के लक्षण नहीं दिख रहे, सिर्फ उन्हें ही शॉपिंग मॉल में आने की अनुमति दी जाए।

-मॉल में आने वाले लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग भी एंट्री गेट पर की जाए।

गुड़गांव और फरीदाबाद में शॉपिंग मॉल-धार्मिक स्थल नहीं खुलेंगे: अनिल विज

जहां एक ओर पूरा देश 8 जून से कुछ दिशा-निर्देशों के साथ खुल रहा है तो वहीं हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने शनिवार को कहा कि गुड़गांव और फरीदाबाद जिलों में शॉपिंग मॉल और पूजा स्थलों को फिलहाल लोगों के लिए नहीं खोला जायेगा। उन्होंने कहा कि हालांकि हरियाणा के अन्य हिस्सों में मॉल और धार्मिक स्थलों को आठ जून से खोला जायेगा। 

झारखंड में अभी नहीं खुलेंगे धार्मिक स्थल : मुख्यमंत्री

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का कहना है कि कोरोना वायरस के प्रसार के मद्देनजर राज्य में अभी धार्मिक स्थल नहीं खोले जाएंगे और इस बारे में बाद में निर्णय लिया जाएगा। सोरेन 'अनलॉक-1' के दौरान झारखंड में लॉकडाउन से दी जाने वाली छूट के बारे में यहां उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता करने के बाद पत्रकारों से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य में फिलहाल बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए सरकार धीरे- धीरे छूट दे रही है। धार्मिक स्थल अभी नहीं खोले जाएंगे और इस बारे में बाद में निर्णय किया जाएगा।

(भाषा इनपुट भी)

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