दवा कालाबाजारी : सीआईडी प्रमुख पालटा के स्थानांतरण पर उच्च न्यायालय सख्त, सीबीआई जांच संभव

By भाषा | Published: June 18, 2021 12:57 AM2021-06-18T00:57:53+5:302021-06-18T00:57:53+5:30

Drug black marketing: High court strict on CID chief Palta's transfer, CBI investigation possible | दवा कालाबाजारी : सीआईडी प्रमुख पालटा के स्थानांतरण पर उच्च न्यायालय सख्त, सीबीआई जांच संभव

दवा कालाबाजारी : सीआईडी प्रमुख पालटा के स्थानांतरण पर उच्च न्यायालय सख्त, सीबीआई जांच संभव

रांची, 17 जून झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रवि रंजन और न्यायमूर्ति एसएन प्रसाद की खंडपीठ ने रेमडेसिविर सहित कोविड-19 के इलाज में उपयोगी अन्य दवाओं की कालाबाजारी के मामले की सुनवाई के बीच सीआईडी एडीजी अनिल पालटा के तबादले को लेकर बृहस्पतिवार को कड़ी नाराजगी जतायी और राज्य सरकार से सोमवार से पहले स्पष्टीकरण देने को कहा।

अदालत ने राज्य सरकार ने कहा कि जब निष्पक्ष जांच के लिए पीठ ने एडीजी पर भरोसा जताया था तो बिना उसकी जानकारी के सीआईडी प्रमुख पालटा का तबादला क्यों कर दिया गया?

ज्ञातव्य है कि राज्य सरकार ने मंगलवार को राज्य के अनेक शीर्ष पुलिस अधिकारियों का स्थानांतरण किया जिसमें पालटा भी शामिल थे। उन्हें अपर पुलिस महानिदेशक रेल, झारखंड बनाया गया है और उनकी जगह रेलवे के अपर पुलिस महानिदेशक प्रशांत सिंह को अपराध अनुसंधान विभाग (सीआईडी) का अपर पुलिस महानिदेशक बनाया गया।

खंड पीठ ने इस स्थानांतरण पर गहरा रोष जताते हुए सख्त स्वर में पूछा, ‘‘आखिर सरकार को तबादला करने की इतनी जल्दी क्यों थी?’’ पीठ ने सरकार से पूछा कि किन परिस्थितियों में एडीजी अनिल पालटा का तबादला किया गया है? इसकी पूरी जानकारी सोमवार तक पीठ में दाखिल करनी है।

पीठ ने कठोर शब्दों में कहा कि सरकार के इस रवैये को देखते हुए मामले की सीबीआई जांच कराई जा सकती है।

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Web Title: Drug black marketing: High court strict on CID chief Palta's transfer, CBI investigation possible

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