दिल्ली में कब से शुरू होंगी मेट्रो सेवाएं? जानें डीएमआरसी ने क्या कहा
By निखिल वर्मा | Published: June 30, 2020 08:43 PM2020-06-30T20:43:09+5:302020-06-30T20:47:37+5:30
भारत में कोरोना वायरस के चलते देशव्यापी लॉकडाउन की घोषणा की गई थी उसी समय से दिल्ली मेट्रो की सेवाएं स्थगित हैं.
दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (डीएमआरसी) ने मंगलवार (30 जून) को कहा कि अगली सूचना तक मेट्रो सेवाएं बंद रहेंगी। सोमवार को ही केंद्र सरकार ने अनलॉक-2 के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत मेट्रो सेवाएं अगली सूचना तक यात्रियों के लिए बंद रहेंगी। अनलॉक 2.0 के लिए नए दिशानिर्देश जारी होने के एक दिन बाद ही डीएमआरसी की ओर यह जानकारी दी गई है। डीएमआरसी की ओर से ट्वीट किया गया, सार्वजनिक सेवा घोषणा। सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के संदर्भ में, मेट्रो सेवाओं को यात्रियों के लिए अगली सूचना तक बंद रखा जाएगा।
Public Service Announcement
— Delhi Metro Rail Corporation (@OfficialDMRC) June 30, 2020
In light of the guidelines issued by the government, Metro services will remain closed for commuters until further notice.
1 जुलाई से लागू होगा अनलॉक-2
सरकार ने सोमवार रात ‘अनलॉक-2’ के लिए दिशा-निर्देश जारी किए और कहा कि शैक्षणिक संस्थान, मेट्रो रेल सेवाएं, सिनेमाघर तथा जिम अभी बंद रहेंगे। आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर रात्रिकालीन कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह पांच बजे तक जारी रहेगा। नए दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि मेट्रो रेल, सिनेमाघर, जिम, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल और ऐसे अन्य स्थल भी अभी बंद रहेंगे। इसी तरह सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शिक्षण, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम और अन्य बड़े कार्यक्रमों को अभी मंजूरी नहीं मिलेगी। गृह मंत्रालय ने कहा कि इन्हें खोलने की तारीख स्थिति के आकलन के बाद अलग से तय की जाएगी।
स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान अभी 31 जुलाई तक बंद रहेंगे
केंद्र और राज्य सरकारों के प्रशिक्षण संस्थानों को 15 जुलाई से काम करने की अनुमति होगी। इस संबंध में केंद्र सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय एक मानक संचालन प्रक्रिया जारी करेगा। गृह मंत्रालय ने कहा कि राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के साथ गहन विचार-विमर्श के बाद यह तय किया गया है कि स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान अभी 31 जुलाई तक बंद रहेंगे। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश स्थिति के आकलन के आधार पर निषिद्ध क्षेत्रों के बाहर कुछ गतिविधियों को प्रतिबंधित कर सकते हैं या आवश्यक होने पर ऐसे प्रतिबंध लगा सकते हैं। एक राज्य से दूसरे राज्य में लोगों और माल के आवागमन पर कोई रोक नहीं होगी और इसके लिए अलग से अनुमति या ई-पास की आवश्यकता नहीं होगी।
कोविड-19 प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय दिशा-निर्देश देशभर में जारी रहेंगे। दुकानों में ग्राहकों को एक-दूसरे से पर्याप्त भौतिक दूरी रखनी होगी। गृह मंत्रालय राष्ट्रीय निर्देशों के प्रभावी क्रियान्वयन की निगरानी करेगा। इसके अलावा 65 साल से अधिक आयु के लोगों, किन्हीं बीमारियों से पीड़ित लोगों, गर्भवती महिलाओं, 10 साल से कम उम्र के बच्चों को किसी बेहद जरूरी काम और स्वास्थ्य उद्देश्यों को छोड़कर, घरों में ही रहने की सलाह दी गई है