पश्चिम बंगाल में पटाखों और आतिशबाजी पर बैन, कोविड महामारी को देखते हुए से कलकत्ता हाई कोर्ट ने दिया आदेश
By विनीत कुमार | Published: October 29, 2021 03:29 PM2021-10-29T15:29:08+5:302021-10-29T15:30:48+5:30
कलकत्ता हाई कोर्ट ने दिवाली, काली पूजा से लेकर छठ पूजा, क्रिसमस और नए साल के मौके पर भी इस बार पश्चिम बंगाल में पटाखों पर प्रतिबंध लगा दिया है।
कोलकाता: कलकता हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में इस साल तमाम त्योहारों के लिए पटाखों की बिक्री और इसके इस्तेमाल पर पूरी तरह रोक लगा दी है। हाई कोर्ट ने कहा कि राज्य में कोरोना महामारी की स्थिति को देखते हुए दिवाली सहित काली पूजा, छठ पूजा, क्रिसमस और नये साल के मौके पर भी पटाखों पर प्रतिबंध लागू रहेगा।
पिछले साल भी हाई कोर्ट ने ऐसे ही आदेश दिए थे। इससे पहले बुधवार को पश्चिम बंगाल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 26 अक्टूबर को जारी एक अधिसूचना में कहा था कि दिवाली और काली पूजा की संध्या पर रात आठ बजे से 10 बजे तक हरित पटाखे फोड़ने की अनुमति होगी।
बता दें कि हाल में दुर्गा पूजा के बाद पश्चिम बंगाल में कई इलाकों में कोरोना के मामलों में तेजी देखी गई थी। इसके बाद प्रशासन ने भी कोवि़ड नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत दी है।
कोविड-19 नियमों का उल्लंघन करने वालों पर नजर
पश्चिम बंगाल के कोलकाता, दक्षिण 24 परगना, उत्तर 24 परगना और हुगली में पुलिस लोगों की आवाजाही पर करीबी नजर रख रही है, जहां दुर्गा पूजा के बाद कोविड-19 मामलों में तेज वृद्धि देखी गई है। पुलिस ने स्वास्थ्य नियमों के उल्लंघन के लिये राज्य के विभिन्न हिस्सों से कई लोगों को गिरफ्तार भी किया है।
पुलिस के एक अधिकारी ने कहा कि दक्षिण 24 परगना में कम से कम 72 नरेंद्रपुर में 30 और सोनारपुर में 42 लोगों को मास्क नहीं पहनने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है।
राज्य सरकार ने महामारी के प्रसार को रोकने के लिए सोनारपुर और नरेंद्रपुर में 24 निषिद्ध क्षेत्र निर्धारित किये हैं और तीन दिनों के लिए बाजार तथा गैर-जरूरी दुकानों को बंद कर दिया है।
पश्चिम बंगाल में स्कूल खोलने की तैयारी
दूसरी ओर पश्चिम बंगाल में स्कूल और कॉलेज भी 16 नवंबर को ऑफलाइन कक्षाओं के लिए फिर से खुले जाएंगे। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की घोषणा के कुछ दिनों बाद राज्य सरकार द्वारा जारी आधिकारिक अधिसूचना में यह जानकारी दी गई है।
(भाषा इनपुट)