दिल्ली दंगा: पुलिस ने हत्या के तीन मामलों में पांच लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की
By भाषा | Published: July 8, 2020 03:53 AM2020-07-08T03:53:36+5:302020-07-08T03:53:36+5:30
Delhi violence: आरोपियों के खिलाफ धारा 147 एवं 148 (दंगा), 302 (हत्या) और 120-बी (आपराधिक साजिश) समेत अन्य धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं। सभी आरोपी अशोक, अजय, शुभम, आरिफ और जितेंद्र न्यायिक हिरासत में हैं।
नई दिल्लीः उत्तर-पूर्वी दिल्ली में फरवरी में हुए सांप्रदायिक दंगों के दौरान कथित तौर पर स्थानीय निवासियों की हत्या से संबंधित मामलों में दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को पांच आरोपियों के खिलाफ यहां एक अदालत के समक्ष तीन आरोप पत्र दायर किए। बृजपुरी मेन रोड पर 25 फरवरी को हुए मामले समेत उत्तर-पूर्वी दिल्ली के कई हिस्सों में बड़े पैमाने पर हुई हिंसा से संबधित मामलों में दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट पुरुषोत्तम पाठक के समक्ष आरोपपत्र दायर किए।
इस मामले में सभी आरोपी अशोक, अजय, शुभम, आरिफ और जितेंद्र न्यायिक हिरासत में हैं। ये आरोप पत्र क्रमश: जाकिर, अशफाक हुसैन और मेहताब की हत्या के मामले में दायर किए गए, जिनकी मेन रोड पर दंगाइयों ने कथित तौर पर बुरी तरह पीट-पीटकर हत्या कर दी थी।
आरोपियों के खिलाफ धारा 147 एवं 148 (दंगा), 302 (हत्या) और 120-बी (आपराधिक साजिश) समेत अन्य धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं। आरोप पत्र के मुताबिक, 25 फरवरी को शाम करीब चार बजे एक समुदाय ने कथित तौर पर दूसरे समुदाय की दुकानों और घरों को निशाना बनाया, जिसका जमकर विरोध हुआ और इसके चलते दोनों ओर से बड़े पैमाने पर दंगे, पथराव और आगजनी हुई।
इसके मुताबिक, सड़क पर अल्पसंख्यक समुदाय के तीन सदस्यों को भीड ने पकड़ लिया, जिन्हें बुरी तरह पीटा गया और इस कारण उनकी मौत हो गई। उत्तर-पूर्वी दिल्ली में 24 फरवरी को भड़के दंगों में 53 लोगों की मौत हुई थी जबकि करीब 200 लोग घायल हुए।