दिल्ली: सीलिंग का ताला तोड़ने वाले बीजेपी सांसद मनोज तिवारी को सुप्रीम कोर्ट ने लगाई लताड़

By भारती द्विवेदी | Published: September 19, 2018 04:43 PM2018-09-19T16:43:54+5:302018-09-19T16:46:09+5:30

वीडियो वायरल होने के बाद डीएमसी ने मनोज तिवारी के खिलाफ मंगलवार को दिल्ली में आईपीसी की धारा 188, 461 और 465 के तहत मामला दर्ज किया था।

Delhi: Supreme court warns BJP mp manoj tiwari for breaking lock of sealing | दिल्ली: सीलिंग का ताला तोड़ने वाले बीजेपी सांसद मनोज तिवारी को सुप्रीम कोर्ट ने लगाई लताड़

दिल्ली: सीलिंग का ताला तोड़ने वाले बीजेपी सांसद मनोज तिवारी को सुप्रीम कोर्ट ने लगाई लताड़

नई दिल्ली, 19 सितंबर: बीजेपी सांसद मनोज तिवारी द्वारा सील घर का ताला तोड़ने मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के अध्यक्ष मनोज तिवारी को लताड़ा है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा- 'ये जरूरी है कि निर्वाचित सदस्यों को कोर्ट के ऑर्डर का उल्लंघन नहीं करना चाहिए।' कोर्ट ने ये भी पूछा है कि सीलिंग के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करने के लिए क्या उन पर अवमानना का प्रक्रिया नहीं शुरू की जानी चाहिए?


गौरतलब है कि 16 सितंबर को मनोज तिवारी ने दिल्ली में एक सीलबंद गैरआधिकारिक कॉलोनी के अंदर जाकर डीएमसी द्वारा सील बंद एक घर का ताला तोड़ा था। भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के अध्यक्ष मनोज तिवारी का सीलिंग के दौरान सील हुए एक घर का ताला तोड़ते हुए वीडियो वायरल हुआ था। वीडियो वायरल होने के बाद डीएमसी ने उनके खिलाफ मंगलवार को दिल्ली में आईपीसी की धारा 188, 461 और 465 के तहत मामला दर्ज किया गया था। वहीं डीएमसी ने फिर से उस मकान को सील किया, जिसका ताला मनोज तिवारी ने तोड़ा था।

मामले की जानकारी पर प्रतिक्रिया देते हुए मनोज तिवारी ने कहा था कि वह भी इस मामले को लेकर अरविंद केजरीवाल पर एफआईआर दर्ज कराएंगे। उन्होंने कहा, 'लोगों की हालत खराब है। मैं केजरीवाल को चुनौती देता हूं कि वह इन क्षत्रों में एक बार जाकर देखें। अगर सीलिंग गलत तरीके से हुई है तो हम भी इसका विरोध करते हैं। हम भी इस मामले में एफआईआर दर्ज कराएंगे।'

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