दिल्ली दंगे: अदालत ने पुलिस, अभियोजन पक्ष के बीच ‘समन्वय में सुधार’ की तारीफ की

By भाषा | Published: November 25, 2021 08:35 PM2021-11-25T20:35:53+5:302021-11-25T20:35:53+5:30

Delhi riots: Court praises 'improvement in coordination' between police, prosecution | दिल्ली दंगे: अदालत ने पुलिस, अभियोजन पक्ष के बीच ‘समन्वय में सुधार’ की तारीफ की

दिल्ली दंगे: अदालत ने पुलिस, अभियोजन पक्ष के बीच ‘समन्वय में सुधार’ की तारीफ की

नयी दिल्ली, 25 नवंबर दिल्ली की एक अदालत ने बृहस्पतिवार को कहा कि यहां फरवरी, 2020 में हुए दंगों के मामलों में पुलिस अधिकारियों तथा अभियोजन पक्ष के बीच समन्वय में पिछले कुछ महीने में सुधार देखा गया है।

उसने कहा कि कुछ मामलों में जांच अच्छी रही है और कुछ मामलों में अच्छी नहीं हुई।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत ने फरवरी 2020 के दंगों के एक मामले में पांच आरोपियों- गुलफाम, शानू, अतीर, ओसामा और जरीफ के खिलाफ दंगा भड़काने, आगजनी और उपद्रव के आरोप तय करते हुए यह टिप्पणी की। आरोपियों ने अपना गुनाह कबूल नहीं किया है और मुकदमा चलाने की बात कही है।

उसने कहा, ‘‘दंगों के मामलों में जांच कुछ में अच्छी तो कुछ में अच्छी नहीं रही, लेकिन पिछले कुछ महीने में काबिल पुलिस उपायुक्त संजय कुमार सैन की प्रभावी निगरानी के तहत पुलिस अधिकारियों और अभियोजन पक्ष के बीच समन्वय में सुधार तथा एसएचओ राजीव भारद्वाज द्वारा रिपोर्ट और पूरक आरोपपत्र दाखिल करने में कर्मठता दिखाई दी है।

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Web Title: Delhi riots: Court praises 'improvement in coordination' between police, prosecution

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