दिल्ली: राघव चड्ढा को कोर्ट से मिली राहत, सरकारी बंगले का आवंटन रद्द करने पर लगी रोक
By अंजली चौहान | Published: June 8, 2023 01:45 PM2023-06-08T13:45:40+5:302023-06-08T13:53:32+5:30
राघव चड्ढा को जो सरकारी आवास मिला है उसके आवंटन को रद्द करने को लेकर आप सांसद ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा को अपने सरकारी बंगले का आवंटन रद्द कराने को लेकर पटियाला हाउस कोर्ट पहुंचे। अदालत से उन्हें इस मामले में फौरन राहत मिल गई और कोर्ट ने आवंटन रद्द करने के राज्यसभा सचिवालय के आदेश पर रोक लगा दी है।
अदालत ने अपने अंतरिम आदेश में निर्देश दिया कि बंगले में अपने माता-पिता के साथ रह रहे चड्ढा को कानूनी प्रक्रिया के बिना बंगले से बेदखल नहीं किया जाएगा।
अतिरिक्त जिला न्यायाधीश सुधांशु कौशिक ने एक आदेश में कहा कि राघव चड्ढा को कानूनी प्रक्रिया के बिना बंगला नंबर एबी-5, पंडारा रोड, नई दिल्ली से बेदखल नहीं करने के निर्देश जारी करने के लिए प्रथम दृष्टया मामला बनता है।
कोर्ट ने राघव चड्ढा के परिवार की सुविधा का हवाला देते हुए कहा कि सुविधा का संतुलन भी वादी के पक्ष में है क्योंकि वह अपने माता-पिता के साथ आवास में रह रहा है। अदालत ने कहा कि वादी को वास्तव में अपूरणीय क्षति अगर उसे उचित कानूनी प्रक्रिया के बिना बेदखल किया गया।
ऐसे में पटियाला कोर्ट ने कहा कि सुनवाई की अगली तारीख तक राज्यसभा सचिवालय को निर्देश दिया जाता है कि वह कानूनी प्रक्रिया के बिना आप सांसद को बंगला संख्या एबी-5, पंडारा रोड, नई दिल्ली से बेदखल न करे। गौरतलब है कि कोर्ट ने मामले में आगे की दलील के लिए 10 जुलाई की तारीख रखी है।
बता दें कि आप सासंद राघव चड्ढा को जो सरकारी बंगला मिला था उस पर राज्यसभा की आवास समिति के अध्यक्ष सीएम रमेश ने कहा था कि राघव चड्ढा को जो घर मिला है वह उसके योग्य नहीं है। उन्हें टाइप-5 का आवास दिया जाना था लेकिन उन्हें टाइप 7 का घर मिला है। इस वजह से उन्हें बंगले को खाली करने का नोटिस दिया गया है।