दिल्ली पुलिस ने लंदन में भारतीय उच्चायोग के बाहर हुए हमले को लेकर दर्ज की एफआईआर, 'गैरकानूनी गतिविधि' अधिनियम के तहत मामला दर्ज
By अंजली चौहान | Published: March 24, 2023 01:20 PM2023-03-24T13:20:54+5:302023-03-24T13:28:58+5:30
पुलिस के मुताबिक, आईपीसी, यूएपीए और पीडीपीपी अधिनियम यानी गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान की रोकथाम अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है।
नई दिल्ली: लंदन में भारतीय उच्चायोग के बाहर हुए विरोध प्रदर्शन के मामले में दिल्ली पुलिस ने केस दर्ज किया है। 19 मार्च 2023 को लंदन में खालिस्तानी सर्मथकों द्वारा उच्चायोग के बाहर हंगामा करते हुए तिरंगे का अपमान किया गया था, जिसका संज्ञान लेते हुए शुक्रवार को दिल्ली पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है।
पुलिस के मुताबिक, आईपीसी, यूएपीए और पीडीपीपी अधिनियम यानी गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान की रोकथाम अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है।
Delhi Police file FIR over vandalism of Indian High Commission in UK
— ANI Digital (@ani_digital) March 24, 2023
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जिसके तहत विदेश में भारतीय नागरिकता रखने वाले कुछ लोगों के द्वारा गैरकानूनी गतिविधियां की गई है, जिसे भारत सरकार कतई बर्दाश्त करने के इरादे में नहीं है।
गौरतलब है कि भारतीय उच्चायोग में हुई घटना पर विदेश मंत्रालय की रिपोर्ट मिलने के बाद गृह मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस को उचित कानूनी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। मामले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जांच भी शुरू कर दी है।
दरअसल, भारत में हो रही अमृतपाल सिंह के खिलाफ कार्रवाई को लेकर खालिस्तानी समर्थकों का एक समूह लंदन में भारतीय उच्चायोग के बाहर प्रदर्शन करने के लिए बीते रविवार, 19 मार्च को पहुंचा था।
इस दौरान अलगाववादी नेता अमृतपाल सिंह के झंडे और पोस्टर के साथ नारेबाजी करते हुए लोग दिखाई दिए। पोस्टर में अमृतपाल की फोटो के साथ फ्री अमृतपाल सिंह, वी वांट जस्टिस लिखा गया था।
इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने झंडे लहराते हुए जोर-जोर से नारे लगाए। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने उच्चायोग में दाखिल होने की भी कोशिश की। जिसके बाद हिंसक अव्यवस्था से संबंधित गिरफ्तारी हुई।
उच्चायोग के अधिकारियों की ओर से कहा गया कि हमने हमले को नाकाम कर दिया और इस दौरान सुरक्षा कर्मचारियों के दो सदस्यों को मामूली चोटें।