मोहम्मद जुबैर के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने जोड़े नए आरोप, आपराधिक साजिश और सबूत नष्ट करना शामिल
By मनाली रस्तोगी | Published: July 2, 2022 11:12 AM2022-07-02T11:12:31+5:302022-07-02T11:15:54+5:30
दिल्ली पुलिस ने मोहम्मद जुबैर के खिलाफ नए आरोप जोड़े हैं। नए आरोपों में आपराधिक साजिश और सबूत नष्ट करना शामिल है।
नई दिल्ली: ऑल्ट न्यूज के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने नए आरोप जोड़े हैं। दिल्ली पुलिस ने मोहम्मद जुबैर द्वारा साजिश और सबूतों को नष्ट करने का आरोप लगाया और कहा कि आरोपी को विदेशों से चंदा मिला था। विदेशी योगदान (विनियमन) अधिनियम, 2010 की धारा 35 को प्राथमिकी में जोड़ा गया है।
Delhi Police alleges conspiracy & the destruction of evidence in the case by Mohammed Zubair & that the accused received donations from foreign countries.
— ANI (@ANI) July 2, 2022
Section 35 in The Foreign Contribution (Regulation) Act, 2010, has been added to the FIR.
इसके अलावा दिल्ली पुलिस ने मामले में तीन नई धाराएं - 201 (सबूत नष्ट करने के लिए - प्रारूपित फोन और हटाए गए ट्वीट), 120- (बी) (आपराधिक साजिश के लिए) और एफसीआरए के 35 मामले जोड़े हैं। मोहम्मद जुबैर को 2018 में एक कथित आपत्तिजनक ट्वीट से जुड़े एक मामले में गिरफ्तार किया गया था। वहीं, मोहम्मद जुबैर के वकील ने जमानत अर्जी दाखिल की है।
Delhi Police have added three new Sections - 201 (for the destruction of evidence - formatted phone & deleted tweets), 120-(B) (for criminal conspiracy) of IPC and 35 of FCRA in the matter.
— ANI (@ANI) July 2, 2022
A bail application has been filed by the counsel for Mohd Zubair.
बता दें कि ऑल्ट न्यूज के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर के एक कथित आपत्तिजनक ट्वीट से जुड़े एक मामले में अतुल श्रीवास्तव को दिल्ली पुलिस का विशेष लोक अभियोजक नियुक्त किया गया है। दिल्ली पुलिस ने जुबैर के लिए 14 दिन की न्यायिक हिरासत मांगी है। मोहम्मद जुबैर को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया है। उन्हें 27 जून को एक सोशल मीडिया पोस्ट से धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।