दिल्लीः होली के दिन मेट्रो और बस में सफर करने वाले ध्यान दें, 29 मार्च का टाइम टेबल जारी, जानें सबकुछ
By सतीश कुमार सिंह | Published: March 28, 2021 07:35 PM2021-03-28T19:35:34+5:302021-03-28T19:38:14+5:30
Delhi Metro: होली के दिन अगर आपको कहीं जाना है तो मेट्रो को छोड़ बाकी उपलब्ध साधन का इस्तेमाल करें। 29 मार्च को दिल्ली मेट्रो की सर्विस सभी लाइनों पर दोपहर 2 बजकर 30 मिनट तक नहीं मिलेगी।
Delhi Metro: दिल्लीमेट्रो की सेवाएं सोमवार को होली के मद्देनजर अपराह्न दो बजकर 30 मिनट से शुरू होंगी। दिल्लीमेट्रो रेल कॉरपोरेशन (डीएमआरसी) ने शनिवार को यह जानकारी दी।
डीएमआरसी ने ट्विटर के माध्यम से यात्रियों को सूचित किया कि 29 मार्च को होली के दिन रैपिड मेट्रो एवं एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन सहित सभी लाइनों पर अपराह्न दो बजकर 30 मिनट तक कोई सेवा उपलब्ध नहीं होगी।
Holi Update
— Delhi Metro Rail Corporation I कृपया मास्क पहनें😷 (@OfficialDMRC) March 27, 2021
On Holi (29th March 2021), metro services will not be available till 2:30 PM on all lines of Delhi Metro, including Rapid Metro/Airport Express Line. pic.twitter.com/rMOJrZWWbj
हालांकि, डीएमआरसी ने स्पष्ट किया कि अपराह्न ढाई बजे के बाद सभी स्टेशनों पर मेट्रो ट्रेन की सेवा बहाल हो जाएगी। डीएमआरसी ने ट्वीट किया, ‘‘मेट्रो रेल सेवा 29 मार्च को सभी लाइनों की टर्मिनल स्टेशन से अपराह्न 14:30 बजे शुरू होगी और इसके बाद से सामान्य सेवा उपलब्ध रहेगी।’’ सुबह के समय डीटीसी बसों की सेवा भी निलंबित रहेगी। दोपहर दो बजे से जरूरत के हिसाब से डीटीसी बसों का दिल्ली-एनसीआर में चुनिंदा रूट पर परिचालन किया जाएगा।
डीटीसी के अनुसार उस दिन यात्रियों का आवागमन काफी कम रहता है। इसी के मद्देनजर 898 बसों को दोपहर बाद सड़कों पर उतारा जाएगा। बस संबंधी जानकारी के लिए यात्री डीटीसी के हेल्पलाइन नंबर 1800118181 और 41400400 पर सूचना प्राप्त कर सकते हैं। डीटीसी की बेड़े में 3760 बसें बताई जाती हैं।
एचएसवीपी को गुड़गांव रैपिड मेट्रो के संचालकों के कर्ज का 80 फीसदी एस्क्रो में जमा करने का निर्देश
उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) से कहा कि वह गुड़गांव रैपिड मेट्रो रेल का संचालन करने वाली दो आईएल एंड एफएस कंपनियों पर बकाया कर्ज की राशि 2,407 करोड़ रुपये का 80 प्रतिशत हिस्सा एक एस्क्रो खाता में जमा कराए। एस्क्रो तीसरी पार्टी या स्वतंत्र पक्ष का खाता होता है जो दो पक्षों के बीच धन के लेन-देन का कानूनी काम करता है।
न्यायमूर्ति डी. वाई. चन्द्रचूड़, न्यायमूर्ति एम. आर. शाह और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ ने एचएसवीपी को निर्देश दिया कि वह कैग द्वारा तय बकाया कर्ज की राशि का 80 प्रतिशत हिस्सा तीन महीने के भीतर एक एस्क्रो खाता में जमा कराए। यह कर्ज दो आईएल एंड एफएस कंपनियों द्वारा दो मेट्रो लाइनों के विकास और उनके संचालन के लिये बैंकों सहित अन्य लेनदारों से ली गयी राशि है।
रैपिड मेट्रो रेल गुड़गांव लिमिटेड और रैपिड मेट्रो रेल गुड़गांव साउथ लिमिटेड ने न्यायालय में अर्जी देकर दावा किया है कि एचएसवीपी कर्ज की बकाया राशि का 80 प्रतिशत हिस्सा एस्क्रो खाते में जमा कराने के पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के फैसले का पालन नहीं कर रहा है। रैपिड मेट्रो रेल गुड़गांव लिमिटेड और रैपिड मेट्रो रेल गुड़गांव साउथ लिमिटेड यहां एमजी रोड पर सिकंदरपुर स्टेशन से एनएच-8 और सेक्टर-56 गुड़गांव तक दो मेट्रो लाइनों का विकास करने और उनका संचालन करने के लिए आईएल एंड एफएस द्वारा बनायी गयी थी।
दोनों कंपनियों ने जून 2019 में एचएसवीपी को नोटिस भेजा था कि उसके द्वारा समझौते का कथित रूप से पालन नहीं किए जाने के कारण आपसी समझौता सितंबर, 2019 में समाप्त हो जाएगा। उन्होंने समझौते के आधार पर कांट्रैक्ट खत्म होने पर कुछ भुगतान की भी मांग की थी।
दोनों कंपनियों से अनुबंध खत्म करने का नोटिस मिलने पर एचएसवीपी उच्च न्यायालय चला गया और सितंबर, 2019 में अदालत ने दोनों कंपनियों को निर्देश दिया कि वह दोनों लाइनों के संचालन की जिम्मेदारी एचएसवीपी को सौंप दे। अदालत ने ही कैग से कहा था कि वह कुल बकाया कर्ज का आकलन करे और एचएसवीपी को निर्देश दिया था कि वह कुल राशि का 80 प्रतिशत एक एस्क्रो खाते में जमा कराए। साथ ही अदालत ने दोनों पक्षों को अपनी समस्या मध्यस्थता के जरिए सुलझाने को भी कहा था।