दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन से जवाब मांगा, अगली सुनवाई 24 सितंबर को
By भाषा | Published: July 11, 2019 02:49 PM2019-07-11T14:49:08+5:302019-07-11T14:49:08+5:30
याचिका में संसद के निचले सदन में उनके निर्वाचन को अमान्य घोषित करने का अनुरोध किया गया है। चांदनी चौक निर्वाचन क्षेत्र से मतदाता होने का दावा करने वाले अरुण कुमार ने यह याचिका दायर की है।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन से बृहस्पतिवार को उस याचिका पर जवाब मांगा जिसमें यहां चांदनी चौक निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा के लिए उनके निर्वाचन को चुनौती दी गई है।
न्यायमूर्ति नवीन चावला ने केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री को नोटिस जारी कर याचिका पर उनका जवाब मांगा। याचिका में संसद के निचले सदन में उनके निर्वाचन को अमान्य घोषित करने का अनुरोध किया गया है। चांदनी चौक निर्वाचन क्षेत्र से मतदाता होने का दावा करने वाले अरुण कुमार ने यह याचिका दायर की है।
उन्होंने आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता अपनी पत्नी द्वारा खरीदे गए आवासीय अपार्टमेंट की असल कीमत का खुलासा ना करके भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं। अदालत ने मामले पर अगली सुनवाई के लिए 24 सितंबर की तारीख तय की है।
Delhi High Court seeks response of Union Health Minister Harsh Vardhan on a petition seeking to declare his election as void, alleging that he did not disclose true cost of a residential apartment purchased by his wife in Dwarka. Next date of hearing is September 24. (file pic) pic.twitter.com/Cj3yRhvKjx
— ANI (@ANI) July 11, 2019
अप्रैल-मई में हुए संसदीय चुनावों में हर्षवर्धन ने कांग्रेस के जय प्रकाश अग्रवाल और आम आदमी पार्टी के पंकज गुप्ता को हराकर चांदनी चौक सीट पर जीत हासिल की थी।