दिल्ली हाईकोर्ट ने महामारी में वकीलों को कोट, गाउन और शेरवानी पहनने से छूट दी

By भाषा | Published: May 26, 2020 02:58 PM2020-05-26T14:58:20+5:302020-05-26T14:58:20+5:30

दिल्ली उच्च न्यायालय ने महामारी के दौरान आभासी तौर पर अपने सामने पेश होने वाले वकीलों को सोमवार को कोट, गाउन, शेरवानी और जैकेट पहनने से छूट दे दी।

Delhi High Court exempts lawyers from wearing coat, gown and sherwani in epidemic | दिल्ली हाईकोर्ट ने महामारी में वकीलों को कोट, गाउन और शेरवानी पहनने से छूट दी

दिल्ली हाईकोर्ट ने महामारी में वकीलों को कोट, गाउन और शेरवानी पहनने से छूट दी

Highlightsदिल्ली उच्च न्यायालय ने महामारी के दौरान आभासी तौर पर अपने सामने पेश होने वाले वकीलों को सोमवार को कोट, गाउन, शेरवानी और जैकेट पहनने से छूट दे दी।यह छूट जिला अदालतों के वकीलों के लिये भी होगी। अदालत द्वारा जारी एक प्रशासनिक आदेश में कहा गया कि वकीलों को हालांकि संभ्रांत दिखने वाले गरिमापूर्ण कपड़े पहनने होंगे।

नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने महामारी के दौरान आभासी तौर पर अपने सामने पेश होने वाले वकीलों को सोमवार को कोट, गाउन, शेरवानी और जैकेट पहनने से छूट दे दी। यह छूट जिला अदालतों के वकीलों के लिये भी होगी। अदालत द्वारा जारी एक प्रशासनिक आदेश में कहा गया कि वकीलों को हालांकि संभ्रांत दिखने वाले गरिमापूर्ण कपड़े पहनने होंगे।

इसमें कहा गया, “कोविड-19 के प्रसार को और रोकने के मद्देनजर, यह अधिसूचित किया जाता है कि अगले आदेश तक उच्च न्यायालय या निचली अदालतों के समक्ष वीडियो कॉन्फ्रेंस या अन्यथा पेश होने वाले वकीलों को गाउन, कोट, शेरवानी, अचकन, चपकन और जैकेट पहनने से छूट होगी।” आदेश में कहा गया, “उन्हें हालांकि संभ्रांत और गरिमापूर्ण तरीके से कपड़े पहनने होंगे और उनसे बाकी के ड्रेस कोड के पालन की उम्मीद की जाती है।”

इसमें कहा गया कि यह आदेश तत्काल प्रभावी होगा। कोविड-19 की वजह से लागू लॉकडाउन के मद्देनजर उच्च न्यायालय 25 मार्च से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये जरूरी मामलों की सुनवाई कर रहा है। 

Web Title: Delhi High Court exempts lawyers from wearing coat, gown and sherwani in epidemic

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