Lockdown: दिल्ली हाईकोर्ट ने लॉकडाउन के दौरान सार्वजनिक उपक्रमों को बंद करने की याचिका खारिज की
By भाषा | Published: May 6, 2020 11:45 PM2020-05-06T23:45:26+5:302020-05-06T23:45:26+5:30
दिल्ली उच्च न्यायालय ने लॉकडाउन के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (पीएसयू) में कामकाज बंद रखने की याचिका को खारिज कर दिया है। कोविड-19 की वजह से देश में राष्ट्रव्यापी बंद है।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने लॉकडाउन के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (पीएसयू) में कामकाज बंद रखने की याचिका को खारिज कर दिया है। कोविड-19 की वजह से देश में राष्ट्रव्यापी बंद है।
न्यायालय ने कहा कि यह मुद्दा सरकार के विवेकाधिकार के तहत आता है और अदालत इस बारे में सरकारी नीति नहीं बना सकती।
मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति हरि शंकर की पीठ ने कहा कि लॉकडाउन से संबंधित दिशानिर्देशों को पढ़ने से ही पता चल जाता है कि यह बंद किस स्तर तक होना चाहिए, इस पर न्यायालय का हस्तक्षेप कम से कम होना चाहिए।
न्यायालय ने इस बारे में दायर एक अधिवक्ता की याचिका को खारिज कर दिया। याचिका में अदालत से अधिकारियों को निर्देश देने का आग्रह किया गया था कि कोविड-19 से संबंधित सांविधिक आदेशों और दिशानिर्देशों को सख्ती से लागू किया जाए और सार्वजनिक उपक्रमों को बंद करने का आदेश दिया जाए।
अधिवक्ता अनिल कुमार अग्रवाल की ओर से दायर याचिका में कहा गया था कि कई सार्वजनिक उपक्रमों मसलन स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया (सेल), इंडियन रेलवेज कंस्ट्रक्शन इंटरनेशनल लि. (इरकॉन) और रेल इंडिया टेक्निकल इकनॉमिक सर्विसेज (राइट्स) द्वारा गृह मंत्रालय के 15 अप्रैल के आदेश का उल्लंघन किया जा रहा है।