बिना पर्ची भरे और पहचान पत्र के 2,000 रुपये के नोट बदलने की अनुमति देने वाली याचिका को दिल्ली हाई कोर्ट ने किया खारिज
By मनाली रस्तोगी | Published: May 29, 2023 11:17 AM2023-05-29T11:17:04+5:302023-05-29T11:18:24+5:30
दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को बिना पर्ची भरे और पहचान पत्र के 2,000 रुपये के नोट बदलने की अनुमति देने को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है।
नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को बिना पर्ची भरे और पहचान पत्र के 2,000 रुपये के नोट बदलने की अनुमति देने को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा की अध्यक्षता वाली पीठ इस मामले की सुनवाई की। पीठ के सदस्यों में न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद भी शामिल हैं।
इससे पहले भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया था कि 2,000 रुपये के बैंक नोट को वापस लिया जाना 'मुद्रा प्रबंधन' कार्य है और यह आर्थिक नीति का विषय है।
पहले आरबीआई के वकील और वरिष्ठ अधिवक्ता पराग पी त्रिपाठी ने अदालत से कहा था कि रजनीश भास्कर गुप्ता द्वारा दायर मौजूदा याचिका अनुपयुक्त है क्योंकि 2,000 रुपये के बैंक नोट वापस लिया जाना नोटबंदी नहीं, बल्कि 'मुद्रा प्रबंधन' कार्य है और आर्थिक नीति का विषय है। उल्लेखनीय है कि 19 मई को आरबीआई ने 2,000 रुपये के नोट को चलन से वापस लेने की घोषणा की थी।
आरबीआई ने कहा था कि चलन में मौजूद ये नोट या तो बैंक खातों में जमा किए जाएं या 30 सितंबर तक इनकी अदला-बदली की जाए। आरबीआई ने एक बयान में कहा था कि 2,000 रुपये के नोट की वैधता बनी रहेगी।