जेएनयूएसयू चुनाव: पिछले सात साल में सबसे ज्यादा मतदान, दिल्ली हाईकोर्ट ने परिणाम तक लगाई रोक

By भाषा | Published: September 7, 2019 12:11 AM2019-09-07T00:11:41+5:302019-09-07T00:11:41+5:30

जेएनयूएसयू चुनाव: दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को छात्र संघ के चुनाव के परिणाम घोषित करने पर 17 सितंबर तक रोक लगा दी । इस मामले की सुनवाई 17 सितंबर को होगी।

Delhi High Court Asks JNU Not to Notify Student Union Results Till Next Date of Hearing | जेएनयूएसयू चुनाव: पिछले सात साल में सबसे ज्यादा मतदान, दिल्ली हाईकोर्ट ने परिणाम तक लगाई रोक

जेएनयूएसयू चुनाव: पिछले सात साल में सबसे ज्यादा मतदान, दिल्ली हाईकोर्ट ने परिणाम तक लगाई रोक

Highlights‘जय भीम’, ‘लाल सलाम’, ‘वंदे मातरम’ के नारों के बीच और थोड़ी तनातनी के माहौल में बुधवार देर रात जेएनयू परिसर में प्रेसीडेंशियल डिबेट का आयोजन किया गया।चुनाव में विभिन्न पदों के लिए 14 उम्मीदवार मैदान में हैं। मतों की गिनती रात नौ बजे से शुरू होनी थी।

 जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ (जेएनयूएसयू) चुनाव में शुक्रवार को 67.9 फीसदी मतदान हुआ। माना जा रहा है कि पिछले सात साल के मुकाबले इस बार सबसे ज्यादा मतदान हुआ है। पिछले साल 67.8 फीसदी मतदान हुआ था। जेएनयूएसयू चुनाव समिति ने शुक्रवार को डीन ऑफ स्टूडेंट्स पर पहले चरण के मतदान के दौरान मतदान केंद्र में प्रवेश कर चुनाव प्रक्रिया में ‘‘दखल’’ देने का आरोप लगाया।

शुक्रवार को मतदान में कुल 8,488 पंजीकृत मतदाताओं में से 5,762 छात्र-छात्रों ने मतदान किया। दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को छात्र संघ के चुनाव के परिणाम घोषित करने पर 17 सितंबर तक रोक लगा दी । इस मामले की सुनवाई 17 सितंबर को होगी। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि अंतिम परिणाम की घोषणा अदालत के अगले आदेशों पर निर्भर करेगा। इसके बाद अदालत ने विश्वविद्यालय को अगली सुनवाई तक परिणाम नहीं जारी करने का निर्देश दिया।

चुनाव में विभिन्न पदों के लिए 14 उम्मीदवार मैदान में हैं। मतों की गिनती रात नौ बजे से शुरू होनी थी। चुनाव समिति के अध्यक्ष शशांक पटेल ने कहा, ‘‘शिकायत निवारण प्रकोष्ठ के अध्यक्ष जो डीन ऑफ स्टूडेंट्स भी हैं, ने मतदान केंद्र के अंदर जाकर चुनाव प्रक्रिया में हस्तक्षेप किया। यह लिंगदोह समिति की सिफारिशों और उच्च न्यायालय के एक आदेश का स्पष्ट उल्लंघन है।’’ डीन उमेश कदम ने इस मुद्दे पर फोन और संदेशों का जवाब नहीं दिया। 

Web Title: Delhi High Court Asks JNU Not to Notify Student Union Results Till Next Date of Hearing

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