निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर दिल्ली HC ने BJP सांसद हंसराज हंस से मांगा जवाब

By भाषा | Published: July 11, 2019 04:05 PM2019-07-11T16:05:51+5:302019-07-11T16:05:51+5:30

भाजपा सांसद हंसराज हंस: अदालत ने मामले की अगली सुनवाई की तारीख 18 सितंबर को निर्धारित की। यह याचिका कांग्रेस उम्मीदवार राजेश लिलोठिया ने दायर की है। उत्तर पश्चिम दिल्ली संसदीय क्षेत्र से वह हंसराज हंस के खिलाफ चुनाव मैदान में थे।

Delhi HC seeks response of BJP MP Hans Raj Hans on plea challenging his election to Lok Sabha | निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर दिल्ली HC ने BJP सांसद हंसराज हंस से मांगा जवाब

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दिल्ली उच्च न्यायालय ने भाजपा सांसद हंसराज हंस के लोकसभा चुनाव में निर्वाचन को चुनौती देने वाली एक याचिका पर उनसे जवाब मांगा। न्यायमूर्ति जयंत नाथ ने चुनाव आयोग से नामांकन पत्र दायर करने के समय भाजपा नेता द्वारा दाखिल किये गए दस्तावेजों को सुरक्षित रखने को कहा।

अदालत ने मामले की अगली सुनवाई की तारीख 18 सितंबर को निर्धारित की। यह याचिका कांग्रेस उम्मीदवार राजेश लिलोठिया ने दायर की है। उत्तर पश्चिम दिल्ली संसदीय क्षेत्र से वह हंसराज हंस के खिलाफ चुनाव मैदान में थे।

अधिवक्ता विक्रम दुआ और सुनील कुमार द्वारा दायर याचिका में दावा किया गया है कि हंस ने 2019 के चुनाव के लिये अपने नामांकन पत्र के साथ दायर हलफनामे में गलत सूचना दी थी। याचिका में आरोप लगाया गया है कि गायक से नेता बने हंस ने अपनी पत्नी की आय, 2.5 करोड़ रुपये की देनदारी और अपनी शिक्षा के बारे में गलत जानकारी दी। 

Web Title: Delhi HC seeks response of BJP MP Hans Raj Hans on plea challenging his election to Lok Sabha

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