निजामुद्दीन दरगाह तक महिलाओं के प्रवेश को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से मांगा जवाब

By भाषा | Published: December 10, 2018 01:08 PM2018-12-10T13:08:17+5:302018-12-10T13:08:17+5:30

अदालत कानून की तीन छात्राओं की याचिका पर सुनवाई कर रही है जिन्होंने दावा किया कि दरगाह तक महिलाओं को जाने की इजाजत नहीं है।

Delhi HC seeks aap government and police for entry of women till Nizamuddin Dargah | निजामुद्दीन दरगाह तक महिलाओं के प्रवेश को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से मांगा जवाब

निजामुद्दीन दरगाह तक महिलाओं के प्रवेश को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से मांगा जवाब

दिल्ली उच्च न्यायालय ने यहां हजरत निजामुद्दीन की दरगाह तक महिलाओं के प्रवेश की अनुमति देने की मांग वाली एक जनहित याचिका पर केंद्र, आप सरकार और पुलिस से सोमवार को जवाब मांगा।

केंद्र, दिल्ली सरकार और पुलिस के अलावा मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन और न्यायमूर्ति वी के राव की पीठ ने ‘दरगाह’ के न्यास प्रबंधन को भी नोटिस जारी किया और उनसे 11 अप्रैल 2019 तक याचिका पर अपना रुख स्पष्ट करने के लिए कहा।

अदालत कानून की तीन छात्राओं की याचिका पर सुनवाई कर रही है जिन्होंने दावा किया कि दरगाह तक महिलाओं को जाने की इजाजत नहीं है।

वकील कमलेश कुमार मिश्रा के जरिए दायर याचिका में दावा किया गया है कि हजरत निजामुद्दीन की ‘दरगाह’ के बाहर एक नोटिस लगा है जिसमें अंग्रेजी तथा हिंदी में साफ तौर पर लिखा है कि महिलाओं को अंदर जाने की अनुमति नहीं है।

Web Title: Delhi HC seeks aap government and police for entry of women till Nizamuddin Dargah

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