जेट एयरवेज के पूर्व चेयरमैन नरेश गोयल लुक आउट मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र को थमाया नोटिस
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: July 9, 2019 12:01 PM2019-07-09T12:01:28+5:302019-07-09T12:01:28+5:30
गोयल ने बताया कि उन्हें 25 मई को सर्कुलर के बारे में तब पता चला जब उनकी पत्नी अनीता को दुबई जाने वाली एक उड़ान से उतार दिया गया था।
जेट एयरवेज के पूर्व चेयरमैन नरेश गोयल की तरफ से दायर याचिका पर सुवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी किया है। नरेश गोयल ने यह याचिका अपने खिलाफ जारी लुकआउट सर्कुलर के चलते दायर किया था। कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख 19 अगस्त रखा है।
नरेश गोयल ने अपनी याचिका में सर्कुलर और ऐसे कई कार्यालय ज्ञापनों को भी रद्द करने का अनुरोध किया, जो यात्रा प्रतिबंध जारी करने के लिए दिशानिर्देश निर्धारित करते हैं।
गोयल ने बताया कि उन्हें 25 मई को सर्कुलर के बारे में तब पता चला जब उनकी पत्नी अनीता को दुबई जाने वाली एक उड़ान से उतार दिया गया था। उन्होंने यह भी दलील दी थी कि उनके खिलाफ कोई ईसीआईआर/एफआईआर दर्ज नहीं की गई है और उन्हें सर्कुलर जारी करने के लिए आवश्यक किसी मामले में आरोपी के तौर पर नामजद नहीं किया गया है।
कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय के मुताबिक मंत्रालय के एक निरीक्षण में जेट एयरवेज में बड़े पैमाने पर अनियमितता पाए जाने पर सर्कुलर जारी किया गया था। इस एयरलाइन कंपनी के विमानों का परिचालन गंभीर वित्तीय संकट के चलते अप्रैल में बंद कर दिया गया था।
नरेश और अनीता गोयल ने मार्च में जेट एयरवेज के बोर्ड से इस्तीफा दे दिया था। नरेश ने एयरलाइन के चेयरमैन पद से भी इस्तीफा दे दिया था। इस बीच, मंत्रालय ने जेट एयरवेज के मामलों की एसएफआईओ से भी जांच कराने का आदेश दिया है।