दिल्ली में कोरोना पर नियंत्रण के लिए ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान लागू, जानिए क्या है ये और कैसे करेगा काम
By विनीत कुमार | Published: August 9, 2021 08:03 AM2021-08-09T08:03:22+5:302021-08-09T08:08:18+5:30
दिल्ली में 'ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान' को लागू कर दिया गया है। दिल्ली ऐसा करने वाला देश का पहला शहर बना है। इसके तहत दिल्ली में अब कोरोना परिस्थितियों को देखते हुए चार अलग-अलग तरह के अलर्ट होंगे।
दिल्ली देश का पहला शहर बन गया है जहां कोरोना महामारी पर नियंत्रण के लिए 'कोरोना ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान' को लागू किया गया है। दिल्ली सरकार ने इसे लागू करने के लिए रविवार को एक औपचारिक आदेश जारी कर दिया।
नए ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) के तहत चार तरह के अलर्ट स्तर होंगे। ये स्थिति की गंभीरता पर निर्भर करेगा। इसी अलग-अलग स्तर के आधार पर राष्ट्रीय राजधानी में अलग-अलग तरह के प्रतिबंध अब लागू किए जाएंगे। ये चार अलग-अलग स्तर हैं- लेवल-1 (पीला), लेवल-2 (एम्बर), लेवल- 3 (नारंगी) और लेवल-4 (लाल)।
दिल्ली में ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान कैसे करेगा काम
लेवल-1 (पीला): दिल्ली में इस लेवल का मतलब होगा कि कोरोना संक्रमण दर उस इलाके में दो दिनों से 0.5 प्रतिशत से अधिक है। ऐसे इलाके में एक हफ्ते में 1500 नए केस मिले होंगे और 500 मरीजों को ऑक्सीजन बेड की जरूरत पड़ी होगी।
लेवल-2 (एम्बर): ये लेवल वहां लागू होगा कि जहां लगातार दो दिनों तक संक्रमण दर 1 प्रतिशत से अधिक बना रहता है। साथ ही यहां एक हफ्ते में 3500 केस आते हैं और अस्पतालों में 700 ऑक्सीजन बेड भर जाते हैं।
लेवल-3 (नारंगी): इस लेवल के ये मायने हुए कि संक्रमण दर दो दिनों तक दो प्रतिशत से अधिक रहा है। साथ ही एक हफ्ते में 9000 से अधिक केस आए और 1000 मरीजों को ऑक्सीजन बेड की जरूरत पड़ी है।
लेवल- 4 (लाल): ऐसे ही लेवल -4 में संक्रमण दर के लगातार दो दिनों तक पांच प्रतिशत से अधिक बने रहने को शामिल किया जाएगा। साथ ही एक हफ्ते में 16000 से अधिक केस आते हैं और 3000 मरीजों को ऑक्सीज बेड पर भर्ती कराया गया तो इसे लेवल-4 माना जाएगा।
दिल्ली में हर लेवल पर लगेंगी कैसी पाबंदिया?
लेवल-1 अलर्ट में नाइट कर्फ्यू लगाया जाएगा। वहीं लेवल-2 और लेवल-3 में नाइट कर्फ्यू के साथ-साथ साप्ताहिक बंदी को भी लागू किया जाएगा। लेवल-4 में पूरी तरह से कर्फ्यू लगाया जाएगा।
इसके अलावा जरूरत और परिस्थिति के अनुसार घरेलू यात्राओं और दूसरे राज्य में यात्राओं पर भी फैसला लिया जा सकता है। हर लेवल के अलर्ट पर स्कूल-कॉलेज और अन्य शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे।
धार्मिक स्थान जरूर खुले होंगे लेकिन श्रद्धालुओं को जाने की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा किसी तरह भी लोगों के एक जगह जमा होने पर रोक होगा। हालांकि शादी और अंतिम संस्कार जैसे कार्यों की कुछ प्रतिबंधों के साथ इजाजत होगी।
अगर कोई भी लेवल का अलर्ट जारी होता है तो सिनेमा हॉल, थियेटर, मल्टीप्लेक्स, बैंक्वेट हॉल, ऑडिटोरियम, सलून, स्पा, जिम और योगा केंद्र आदि बंद रहेंगे। एंटरटेनमेंन पार्क भी बंद रखे जाएंगे। वहीं, केंद्र सरकार अपने कार्यालयों को लेकर फैसला लेगी।