Delhi: केजरीवाल सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन मुश्किल में, 2.85 करोड़ रुपये की नकदी और सोने के 133 सिक्के जब्त, ईडी ने करीबी के घर छापेमारी की
By सतीश कुमार सिंह | Published: June 7, 2022 05:10 PM2022-06-07T17:10:47+5:302022-06-07T17:41:57+5:30
Delhi: सत्येंद्र जैन वर्तमान में दिल्ली सरकार में बिना किसी विभाग के मंत्री हैं। जैन के आधा दर्जन से अधिक विभागों को दो जून को उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को स्थानांतरित कर दिया गया था।
Delhi: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के मंत्री सत्येंद्र जैन की मुसीबत बढ़ती जा रही है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने जैन और उनसे जुड़े लोगों के खिलाफ छापेमारी कर 2.85 करोड़ रुपये की नकदी, सोने के 133 सिक्के जब्त किए।
सत्येंद्र जैन के खिलाफ कथित हवाला सौदे से जुड़ी धन शोधन जांच के तहत उनके आवासीय परिसरों और अन्य स्थानों पर छापेमारी की। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। अधिकारियों ने कहा कि दिल्ली में जैन के आवासीय परिसरों और अन्य स्थानों पर छापेमारी ‘‘मामले में आगे की कार्रवाई’’ के तहत की जा रही है।
ईडी ने कहा कि सोमवार को जिन लोगों के खिलाफ छापेमारी की गई, ‘‘उन्होंने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर से धन शोधन में मंत्री की सहायता की।’’ जांच एजेंसी ने एक बयान में कहा कि ‘‘बिना ब्योरे वाली’’ नकदी और सोने के सिक्कों को ‘‘गुप्त’’ स्थान पर रखा गया था। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री जैन को धन शोधन रोकथाम अधिनियम के अंतर्गत 30 मई को गिरफ्तार किया गया था और वह नौ जून तक ईडी की हिरासत में हैं। ईडी ने सोमवार को दिल्ली और आसपास के क्षेत्र में एक ज्वेलर समेत सात परिसरों में तलाशी अभियान चलाया था।
Rs 2.85 crore cash, 133 gold coins seized after raids against Delhi minister Satyendar Jain and those linked to him: ED
— Press Trust of India (@PTI_News) June 7, 2022
धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की आपराधिक धाराओं के तहत 57 वर्षीय जैन को 30 मई को गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद उन्हें नौ जून तक ईडी की हिरासत में भेज दिया गया। समझा जाता है कि पिछले कुछ दिनों में जैन और कुछ कथित हवाला ऑपरेटरों से पूछताछ के बाद एजेंसी को कुछ नए सबूत और स्त्रोत का पता चला है।
आम आदमी पार्टी (आप) के मंत्री के खिलाफ धन शोधन का मामला अगस्त 2017 में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा उनके और अन्य के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति रखने के आरोप में दर्ज प्राथमिकी के बाद आया है। ईडी ने अप्रैल में जांच के तहत जैन के परिवार और उनके ‘‘स्वामित्व एवं नियंत्रण’’ वाली कंपनियों की 4.81 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की थी।
सीबीआई ने दिसंबर 2018 में एक आरोप पत्र दायर किया था, जिसमें कहा गया था कि 2015-17 के दौरान कथित आय से अधिक संपत्ति का मूल्य 1.47 करोड़ रुपये था, जो उनकी आय के ज्ञात स्रोतों से लगभग 217 प्रतिशत अधिक था। आयकर विभाग ने भी इन लेन-देन की जांच की थी और कथित रूप से जैन से जुड़ी ‘‘बेनामी संपत्ति’’ को कुर्क करने का आदेश जारी किया था।
ईडी ने तब एक बयान में कहा था कि उसने पीएमएलए के तहत ‘‘अकिंचन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, इंडो मेटल इंपेक्स प्राइवेट लिमिटेड, प्रयास इंफोसोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड, मंगलायतन प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, जेजे आइडियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड, वैभव जैन की पत्नी स्वाति जैन, अजित प्रसाद जैन की पत्नी सुशीला जैन और सुनील जैन की पत्नी इंदु जैन से संबंधित 4.81 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति कुर्क करने के लिए एक अस्थायी आदेश जारी किया था।
(इनपुट एजेंसी)