दिल्ली की अदालत ने भाजपा के दो विधायकों और AAP के बागी विधायक को तलब किया, जानें क्या है मामला
By भाषा | Published: July 13, 2019 12:59 AM2019-07-13T00:59:03+5:302019-07-13T00:59:03+5:30
शहर की एक अदालत ने दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री इमरान हुसैन द्वारा दायर आपराधिक मानहानि की शिकायत को लेकर भाजपा के विधायकों -विजेंद्र गुप्ता, मनजिंदर सिंह सिरसा और आप के बागी विधायक कपिल मिश्रा को शुक्रवार को तलब किया।
नयी दिल्ली, 12 जुलाईः शहर की एक अदालत ने दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री इमरान हुसैन द्वारा दायर आपराधिक मानहानि की शिकायत को लेकर भाजपा के विधायकों -विजेंद्र गुप्ता, मनजिंदर सिंह सिरसा और आप के बागी विधायक कपिल मिश्रा को शुक्रवार को तलब किया। अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल ने आरोपी व्यक्तियों को 30 अगस्त को अदालत के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया।
उन्होंने कहा कि बल्लीमारां के विधायक के खिलाफ उनके द्वारा लगाए गए आरोप “प्रथम दृष्टया मानहानि कारक हैं।” अदालत ने कहा, “प्रतिवादियों के आरोप प्रथम दृष्टया मानहानि कारक हैं और हुसैन की ओर इशारा करते हैं जिससे वह व्यथित हैं..इसलिए, उपर्युक्त चर्चा को देखते हुए प्रतिवादी गुप्ता, मिश्रा और सिरसा के खिलाफ भादंसं की धारा 500 (मानहानि) के तहत कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार मौजूद हैं।”
अदालत ने कहा, “इस प्रकार, गुप्ता, मिश्रा और सिरसा को मानहानि का अपराध करने के लिए तलब किया जाता है।” शिकायत के मुताबिक आरोपी व्यक्तियों ने दावा किया कि हुसैन ने भ्रष्टाचार किया और 23 करोड़ रुपये की राशि लेने के बाद उन्होंने दिल्ली में पेड़ काटने की अनुमति दी। हुसैन ने दावा किया कि प्रतिवादियों की इस तरह की टिप्पणियों से समाज में उनकी साख गिरती है।