टेरर फंडिंग केस में आरोपी मोहम्मद आरिफ गुलामबशीर पांच दिन के NIA रिमांड पर
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: June 13, 2019 03:30 PM2019-06-13T15:30:03+5:302019-06-13T15:30:03+5:30
आरोपी मोहम्मद आरिफ गुलामबशीर धरमपुरिया फलह-ए-इंसानियत फाउंडेशन का सदस्य है। पुलवामा आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान ने जमात-उद-दावा और फलाह-ए-इन्सानियत फाउंडेशन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया था।
फलह-ए-इंसानियत फाउंडेशन टेरर फंडिंग मामले में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने आरोपी मोहम्मद आरिफ गुलामबशीर धरमपुरिया को पांच दिनों के लिए रिमांड पर NIA को सौंपा है। टेरर फंडिंग के इस मामले में कुछ आरोपी पहले से ही न्यायिक हिरासत में हैं। आरोपी मोहम्मद आरिफ गुलामबशीर धरमपुरिया फलह-ए-इंसानियत फाउंडेशन का सदस्य है।
Falah-i-Insaniyat Foundation (FIF), terror funding case: Delhi's Patiala House court sends accused Mohammad Arif Ghulambashir Dharampuria to 5 days NIA remand.
— ANI (@ANI) June 13, 2019
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अनिल अंतिल ने एनआईए कोर्ट को धरमपुरिया को हिरासत में लेने की अनुमति दी है। धरमपुरिया को भारत में अशांति पैदा करने के लिए टेरर फंडिंग केस में गिरफ्तार किया गया है। धरमपुरिया भारत में कई अशांति फैलाने वाले कदम के लिए फलह-ए-इंसानियत फाउंडेशन का सहयोगी था।
फलह-ए-इंसानियत फाउंडेशन पाकिस्तान की संस्था है। पुलवामा आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान ने जमात-उद-दावा और फलाह-ए-इन्सानियत फाउंडेशन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया था।