जब्त ऑक्सीजन सांद्रक अदालत, पुलिस को जारी करने के आदेश पर दिल्ली की अदालत ने रोक लगाई

By भाषा | Published: May 8, 2021 11:25 PM2021-05-08T23:25:19+5:302021-05-08T23:25:19+5:30

Delhi court restrains order for release of seized oxygen concentrator court to police | जब्त ऑक्सीजन सांद्रक अदालत, पुलिस को जारी करने के आदेश पर दिल्ली की अदालत ने रोक लगाई

जब्त ऑक्सीजन सांद्रक अदालत, पुलिस को जारी करने के आदेश पर दिल्ली की अदालत ने रोक लगाई

नयी दिल्ली, आठ मई दिल्ली की एक अदालत ने शनिवार को उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें दिल्ली पुलिस द्वारा जब्त किए गए ऑक्सीजन सांद्रक विभिन्न अदालतों और पुलिसकर्मियों के बीच वितरित किए जाने के निर्देश दिए गए थे।

साथ ही अदालत ने कहा, ''एक न्यायाधीश को नि:स्वार्थ एवं निष्पक्ष संत की तरह कार्य करना चाहिए।''

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरोत्तम कौशल ने दिल्ली सरकार द्वारा मजिस्ट्रेट अदालत के आदेश में संशोधन का अनुरोध करने वाली याचिका पर उक्त आदेश पारित किया।

मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अनुज बहल ने पांच मई को दिल्ली पुलिस द्वारा दायर आवेदन पर यह निर्देश जारी किए थे।

दिल्ली पुलिस ने जब्त किए गए ऑक्सीजन सांद्रक जारी करने का अदालत से अनुरोध किया था जोकि पुलिसकर्मियों की जान बचाने में उपयोग किए जा सकते थे।

न्यायधीश ने दो ऑक्सीजन सांद्रक द्वारका पुलिस उपायुक्त को, दो दिल्ली न्यायिक अकादमी को और बाकी ऑक्सीजन सांद्रक द्वारका, तीस हजारी और साकेत के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीशों को आवंटित करने के निर्देश दिए थे।

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Web Title: Delhi court restrains order for release of seized oxygen concentrator court to police

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