NSA अजीत डोभाल के बेटे के मानहानि मामले में कोर्ट ने जयराम रमेश को पेशी से दी छूट
By भाषा | Published: April 25, 2019 01:03 PM2019-04-25T13:03:45+5:302019-04-25T13:03:45+5:30
‘द कारवां’ ने अपने लेख में आरोप लगाया था कि विवेक डोभाल ‘‘‘केमैन आइलैंड्स’ में हेज फंड चलाते हैं’’ जो ‘‘कर चोरी का स्थापित टैक्स हेवेन’’ है। विवेक ने 30 जनवरी को अदालत के सामने अपना बयान दर्ज कराया था
दिल्ली की एक अदालत ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के बेटे विवेक द्वारा दायर एक मानहानि मामले में कांग्रेस नेता जयराम रमेश को व्यक्तिगत पेशी से बृहस्पतिवार को छूट दे दी और उन्हें नौ मई को पेश होने का आदेश दिया।
अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल ने ‘द कारवां’ के एडिटर इन चीफ और उसके रिपोर्टर को भी जमानत दे दी। मामले में आरोपी के तौर पर तलब किए जाने पर वे अदालत के समक्ष पेश हुए थे। रमेश ने अदालत के सामने बृहस्पतिवार को पेशी से छूट दिए जाने का अनुरोध किया था जिसके बाद कांग्रेस नेता को छूट दे दी गई।
जानिए क्या है मामला
‘द कैरवेन’ ने अपने लेख में आरोप लगाया था कि विवेक डोभाल ‘‘‘केमैन आइलैंड्स’ में हेज फंड चलाते हैं’’ जो ‘‘कर चोरी का स्थापित टैक्स हेवेन’’ है। विवेक ने 30 जनवरी को अदालत के सामने अपना बयान दर्ज कराया था और कहा था कि पत्रिका द्वारा लगाए गए और बाद में रमेश द्वारा एक संवाददाता सम्मेलन में दोहराए गए सभी आरोप ‘‘निराधार’’ और ‘‘झूठे’’ हैं और इनके कारण उनके परिवार एवं सहकर्मियों की नजरों में उनकी प्रतिष्ठा कम हुई है।