उन्नाव बलात्कार मामले में कोर्ट- पीड़िता के पिता की हत्या मामले में गवाह से संपर्क न करे आरोपी पक्ष

By भाषा | Published: September 20, 2019 06:07 AM2019-09-20T06:07:11+5:302019-09-20T06:07:11+5:30

अदालत ने कहा, ‘‘चूंकि गवाह ने कहा कि वह अपनी जिरह के लिए सोमवार को फिर से उपस्थित (उन्नाव से) हो सकता है, इसलिए इस विषय को आरोपी पर 25,000 रूपये का अदालती खर्च लगा कर स्थगित किया जाता है...।’’

Delhi court directs accused not to approach witness in murder case of Unnao rape survivor's father | उन्नाव बलात्कार मामले में कोर्ट- पीड़िता के पिता की हत्या मामले में गवाह से संपर्क न करे आरोपी पक्ष

फाइल फोटो

Highlightsपीड़िता के वकील ने कहा- यदि गवाह को वापस भेजा जाता है तो आरोपी उन्हें प्रभावित करने की कोशिश कर सकता है।पीड़िता के पिता को तीन अप्रैल 2018 को गिरफ्तार किया गया था।

दिल्ली की एक अदालत ने उन्नाव बलात्कार पीड़िता के पिता की हत्या के मामले में बृहस्पतिवार को निर्देश दिया कि आरोपी के परिवार के सदस्य या सगे-संबंधी सीबीआई के एक अहम गवाह से संपर्क करने की कोशिश नहीं करें। अदालत की कार्यवाही से जुड़े एक वकील ने बताया कि गवाह से जिरह पूरी करने के लिए और भी वक्त मांगे जाने को लेकर जिला न्यायाधीश धर्मेश शर्मा ने मामले में एक आरोपी एवं उत्तर प्रदेश के विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के भाई अतुल सेंगर पर 25,000 रूपये का अदालती खर्च भी लगाया। 

अदालत के बंद कमरे में हुई सुनवाई के दौरान अतुल के वकील ने गवाह से जिरह के लिए कुछ समय मांगते हुए कहा कि उन्हें एक दिन पहले ही कुछ दस्तावेज मुहैया किये गये हैं और उन्हें इस पर अपने डॉक्टरों के पैनल से परामर्श करने की जरूरत है। 

वकील ने बताया कि इस पर, बलात्कार पीड़िता एवं उसके परिवार के वकील ने कहा कि यदि गवाह को वापस भेजा जाता है और बाद की किसी तारीख पर बुलाया जाता है तो आरोपी उन्हें प्रभावित करने की कोशिश कर सकता है। बहरहाल, अदालत ने गवाह का आगे का बयान दर्ज करने के लिए विषय को 23 सितंबर की तारीख के लिए निर्धारित कर दिया। 

अदालत ने कहा, ‘‘चूंकि गवाह ने कहा कि वह अपनी जिरह के लिए सोमवार को फिर से उपस्थित (उन्नाव से) हो सकता है, इसलिए इस विषय को आरोपी पर 25,000 रूपये का अदालती खर्च लगा कर स्थगित किया जाता है...।’’ अदालत ने कहा कि हालांकि यह निर्देश दिया जाता है कि आरोपी के परिवार के किसी सदस्य या रिश्तेदार द्वारा गवाह से संपर्क करने की कोई कोशिश नहीं की जाए। इस मामले में सभी आरोपी न्यायिक हिरासत में हैं। 

पीड़िता के पिता को तीन अप्रैल 2018 को गिरफ्तार किया गया था और पिछले साल नौ अप्रैल को न्यायिक हिरासत में उनकी मौत हो गई थी।

Web Title: Delhi court directs accused not to approach witness in murder case of Unnao rape survivor's father

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