रॉबर्ट वाड्रा को दिल्ली की अदालत ने दी विदेश जाने की अनुमति, आज ही होना है रवाना
By विनीत कुमार | Published: December 9, 2019 02:26 PM2019-12-09T14:26:01+5:302019-12-09T14:28:13+5:30
इससे पहले सोमवार सुबह अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। वाड्रा ने पिछले हफ्ते याचिका दी थी, जिसके बाद कोर्ट ने ईडी से इस मसले पर जवाब मांगा था।
दिल्ली की एक अदालत ने रॉबर्ट वाड्रा को राहत देते हुए उन्हें इलाज और बिजनेस के काम के लिए विदेश जाने की अनुमति दे दी है। वाड्रा फिलहाल एक मनी लॉन्ड्रिंग केस में अग्रिम जमानत पर हैं। वाड्रा ने पिछले हफ्ते याचिका दायर कर विदेश जाने की अनुमति मांगी थी। वाड्रा लंदन में 12, ब्रायनस्टोन स्क्वायर में 19 लाख पाउंड की संपत्ति खरीदने से संबंधित धन शोधन के आरोपों का सामना कर रहे हैं।
इससे पहले सोमवार सुबह अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। वाड्रा ने पिछले हफ्ते याचिका दी थी, जिसके बाद कोर्ट ने ईडी से इस मसले पर जवाब मांगा था। ईडी ने हालांकि अपने जवाब में आज ये कहा कि वाड्रा को चूकी आज ही विदेश जाना है और उन्होंने आखिरी मिनटों में याचिका दी है, इसलिए वह यात्रा से जुड़ी विस्तार से जानकारी हासिल नहीं कर सका है।
A Delhi Court has allowed Robert Vadra to travel abroad for a his medical treatment and business purposes. He is currently on anticipatory bail in a money laundering case. (file pic) pic.twitter.com/ID3PSfnzTg
— ANI (@ANI) December 9, 2019
इससे पहले वाड्रा की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता के टी एस तुलसी ने विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार को पिछले हफ्ते बताया कि उनका मुवक्किल नौ दिसंबर से दो हफ्तों के लिए स्पेन जाना चाहता है। विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार ने ईडी को नौ दिसंबर तक जवाब देने का निर्देश दिया था।
इससे पूर्व जून में अदालत ने वाड्रा को स्वास्थ्य वजहों से छह सप्ताहों के लिए अमेरिका तथा नीदरलैंड जाने की अनुमति दी थी। उन्हें ब्रिटेन जाने की मंजूरी नहीं दी गई थी। ईडी ने आशंका जतायी थी कि आरोपी को अगर ब्रिटेन जाने दिया गया तो वह सबूत नष्ट कर सकता है। दिल्ली की एक अदालत ने वाड्रा को सशर्त अग्रिम जमानत देते हुए एक अप्रैल को बिना पूर्व अनुमति के देश न छोड़ने के निर्देश दिए थे।
(भाषा इनपुट)