रेप के बाद 3 घंटे तक पीड़िता को कैब में घुमाता रहा ड्राइवर, महिला आयोग ने लिया स्वत: संज्ञान

By भाषा | Published: August 6, 2019 12:17 PM2019-08-06T12:17:09+5:302019-08-06T12:17:09+5:30

खबरों में दावा किया गया कि महिला ने पुलिस को बताया कि उसके मंदिर मार्ग से कैब ली थी और चालक बलात्कार करने के बाद करीब तीन घंटे तक गाड़ी इधर-उधर घुमाता रहा।

Delhi Commission for Women taken suo moto cognizance of the case where 21 yr old girl raped by a cab driver | रेप के बाद 3 घंटे तक पीड़िता को कैब में घुमाता रहा ड्राइवर, महिला आयोग ने लिया स्वत: संज्ञान

प्रतीकात्मक फोटो

Highlightsकैब चालक ने रास्ते में कथित तौर पर उसे कुछ नशीला पदार्थ खिला उससे बलात्कार किया। महिला ने पुलिस को बताया कि उसके मंदिर मार्ग से कैब ली थी।पैनल का कहना है कि दिल्ली की सड़कों पर गश्ती दलों की कमी के कारण एक युवती के साथ बलात्कार हुआ।

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) की द्वितीय वर्ष की छात्रा से कथित बलात्कार मामले में दिल्ली महिला आयोग (डीसीडब्ल्यू) ने पुलिस को नोटिस जारी कर जांच की विस्तृत जानकारी मांगी है। डीसीडब्ल्यू ने कहा कि मीडिया की खबरों के अनुसार 21 वर्षीय छात्रा शुक्रवार को अपनी दोस्त के घर से लौट रही थी जब कैब चालक ने रास्ते में कथित तौर पर उसे कुछ नशीला पदार्थ खिला उससे बलात्कार किया।



उसने कहा कि इसके बाद वह उसे बेहोशी की हालत में एक पार्क में कथित तौर पर फेंक गया। खबरों में दावा किया गया कि महिला ने पुलिस को बताया कि उसके मंदिर मार्ग से कैब ली थी और चालक बलात्कार करने के बाद करीब तीन घंटे तक गाड़ी इधर-उधर घुमाता रहा।

पैनल ने कहा, ‘‘ यह स्तब्ध करने वाली घटना है कि दिल्ली की सड़कों पर गश्ती दलों की कमी के कारण एक युवती के साथ बलात्कार हुआ।’’ पैनल ने मामले में कितने लोगों की गिरफ्तारी की गई, प्राथमिकी की प्रति, मामले में की गई पीसीआर कॉल के संबंध में जानकारी और पुलिस के मौके पर पहुंचने में लगे समय सहित स्थिति रिपोर्ट मांगी है।

उसने तीन घंटे के लिए कैब द्वारा लिए गए ‘रूट मैप’ की एक प्रति और सभी पुलिस चौकियों, नाकों, पीसीआर स्टेशन पॉइंट्स की जानकारी भी मांगी है। पैनल ने नौ अगस्त सभी सूचनाएं मुहैया कराने को कहा है।

Web Title: Delhi Commission for Women taken suo moto cognizance of the case where 21 yr old girl raped by a cab driver

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