गलत हलफनामा, CM ममता के MP भतीजे को कोर्ट ने किया तलब, जज ने कहा, ‘‘अभिषेक के खिलाफ आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त आधार
By भाषा | Published: July 11, 2019 07:04 PM2019-07-11T19:04:03+5:302019-07-11T19:04:03+5:30
जज ने कहा, ‘‘प्रतिवादी अभिषेक बनर्जी के खिलाफ आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त आधार हैं....लिहाजा, अभिषेक बनर्जी को जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 125-ए (गलत हलफनामा देना) के तहत अपराध को लेकर सम्मन किया जाता है।’’
दिल्ली की एक अदालत ने 2014 के लोकसभा चुनावों के लिए दाखिल नामांकन-पत्र के साथ गलत हलफनामा देने के आरोप में गुरुवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे और तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी को सम्मन जारी किया।
अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल ने डायमंड हार्बर लोकसभा सीट से सांसद अभिषेक को निर्देश दिया कि वह 25 जुलाई को अदालत के समक्ष पेश हों। जज ने कहा, ‘‘प्रतिवादी अभिषेक बनर्जी के खिलाफ आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त आधार हैं....लिहाजा, अभिषेक बनर्जी को जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 125-ए (गलत हलफनामा देना) के तहत अपराध को लेकर सम्मन किया जाता है।’’
Delhi: A Special Court summons Abhishek Banerjee, TMC MP and nephew of West Bengal CM Mamata Banerjee, in a fake degree case. The case was filed by Supreme Court Advocate Sarthak Chaturvedi. The court has asked him to appear before them on 25th July. (file pic) pic.twitter.com/5dcrMmR3UJ
— ANI (@ANI) July 11, 2019
वकील नीरज के जरिए दाखिल शिकायत में आरोप लगाया गया कि अभिषेक ने अपनी शैक्षणिक योग्यता के बाबत गलत हलफनामा दाखिल किया था। इसमें आरोप लगाया गया कि अभिषेक ने गलत तरीके से अपनी शैक्षणिक योग्यता एमबीए बताई और स्नातक के बारे में अपनी शैक्षणिक योग्यता से जुड़ी जानकारी छुपा ली।
शिकायत में आरोप लगाया गया कि अभिषेक ने जनता को धोखा देने की मंशा से गलत जानकारी दी।