भोपाल के तीन थाना क्षेत्रों में लगा कर्फ्यू ,11 थाना क्षेत्रों में धारा 144 लागू

By भाषा | Published: January 17, 2021 10:20 PM2021-01-17T22:20:11+5:302021-01-17T22:20:11+5:30

Curfew imposed in three police station areas of Bhopal, Section 144 applied in 11 police station areas | भोपाल के तीन थाना क्षेत्रों में लगा कर्फ्यू ,11 थाना क्षेत्रों में धारा 144 लागू

भोपाल के तीन थाना क्षेत्रों में लगा कर्फ्यू ,11 थाना क्षेत्रों में धारा 144 लागू

भोपाल, 17 जनवरी मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में एक समुदाय विशेष द्वारा निर्माण कार्य प्रारंभ किए जाने के मद्देनजर जिला प्रशासन ने ऐहतियातन शहर के तीन पुलिस थाना क्षेत्रों में रविवार को कर्फ्यू लगा दिया, जबकि 11 पुलिस थाना इलाकों में धारा 144 लगाई गई है।

कांग्रेस का आरोप है कि यह कदम आरएसएस से जुड़े एक संगठन को चारदीवारी निर्माण में मदद करने के लिए उठाया गया है।

वहीं राज्य भाजपा ने कर्फ्यू और निषेधाज्ञा लागू करने को उचित करार दिया और कहा कि उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में आरएसएस से जुड़े एक न्यास को जमीन का मालिकाना हक दिया है।

भोपाल के अपर कलेक्टर दिलीप कुमार यादव ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया, ‘‘शांति बनाए रखने के लिए पुराने भोपाल शहर के थाना हनुमानगंज, टीलाजमालपुरा एवं गौतम नगर क्षेत्र में कर्फ्यू लगाया गया है।’’

उन्होंने कहा कि इसके अलावा, भोपाल शहर के 11 थाना क्षेत्रों-शाहजहानाबाद, छोला मंदिर, निशातपुरा, तलैया, मंगलवारा, अशोका गार्डन, ऐशबाग, जहांगीराबाद, स्टेशन बजरिया, बैरसिया एवं नजीराबाद- में धारा-144 लगाई गई है।

यादव ने बताया कि भोपाल के जिला मजिस्ट्रेट अविनाश लवानिया ने ये आदेश रविवार सुबह जारी किए हैं।

उन्होंने कहा, ‘‘यह आदेश रविवार सुबह नौ बजे से आगामी आदेश तक लागू रहेगा।’’

यादव ने बताया, ‘‘‘इलाके में शांति बनी हुई है और अभी कर्फ्यू एवं धारा 144 लागू है।’’

उन्होंने कहा, ‘‘इस जमीन पर इस न्यास द्वारा चारदीवारी का निर्माण शाम साढ़े सात बजे तक चला।’’

आदेश में कहा गया है कि पुराने भोपाल क्षेत्र में एक समुदाय विशेष द्वारा निर्माण कार्य प्रारंभ किया जा रहा है, जिसमें स्थानीय लोगों एवं अन्य समुदाय के लोगों द्वारा विरोध किया जाना संभावित है, इससे शहर की शांति व्यवस्था/कानून व्यवस्था को खतरा होने के साथ-साथ मानव जीवन एवं सांप्रदायिक रूप से अत्यन्त संवेदनशील है, अत: लोकजीवन एवं लोकसंपत्ति की सुरक्षा को उत्पन्न हुए खतरे का निवारण किये जाने के लिए यह कदम उठाया गया है।

आदेश के अनुसार कर्फ्यू लगाये गये इलाके में कोई भी व्यक्ति अत्यावश्यक कार्यों (मेडिकल इत्यादि) को छोड़कर घर से बाहर नहीं निकलेगा; सभी व्यावसायिक संस्थान, दुकानें, उद्योग आदि पूर्णत: बंद रहेंगे, केवल अस्पताल व मेडिकल दुकानें खुली रहेंगी।

इसी बीच, भोपाल के पुलिस उपमहानिरीक्षक इरशाद वली ने संवाददाताओं को बताया कि ऐहतियाती तौर पर ये प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गये हैं।

उन्होंने कहा, ‘‘एक न्यास को लेकर यह जमीन विवाद है। अदालत में चले इस विवाद को इस न्यास ने जीत लिया है और रविवार को न्यास इस जमीन पर कब्जा करने जा रहा है।’’

वली ने बताया कि इस घटनाक्रम को लेकर तनाव की आशंका थी, इसलिए ऐहतियाती तौर यह कर्फ्यू एवं धारा-144 लगायी गई है।

उन्होंने कहा कि पुलिस ने इलाके में अवरोधक लगाये हैं और इन इलाकों में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है।

मध्यप्रदेश कांग्रेस के मीडिया समन्वयक नरेन्द्र सलूजा ने कहा, ‘‘एक जमीन की चारदीवारी बनाने के लिए राजधानी में तीन थाना इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया। सरकार नाकाम है। छोटी सी चीज के मामले में कर्फ्यू लगाने की क्या जरूरत है? यह शहर को आतंकित करने करने का काम है।’’

उन्होंने दावा किया कि जिस 30,000 वर्ग फीट जमीन पर चारदीवारी बनाने के लिए राजधानी में तीन थाना इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया है, वह आरएसएस से जुड़ी एक संस्था की है।

वहीं, मध्यप्रदेश कांग्रेस के पूर्व सचिव अब्दुल नफीस ने कहा, ‘‘यह 30,000 वर्ग फीट जमीन कब्रिस्तान की है, लेकिन मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड अदालत में सही दस्तावेज पेश नहीं कर सका। यदि समय रहते वक्फ बोर्ड अदालत में इस जमीन से संबंधित सही दस्तावेज पेश कर देता तो फैसला कब्रिस्तान के हक में आता।’’

इसी बीच, मध्यप्रदेश भाजपा प्रवक्ता रजनीश अग्रवाल ने कहा, ‘‘खुफिया रिपोर्ट के आधार पर यदि कानून एवं व्यवस्था बनाने के लिए शासन कोई कदम उठाता है तो ये कांग्रेस कार्यालय से पूछकर थोड़ी किया जाएगा। प्रशासन का हक है कानून एवं व्यवस्था बनाये रखे।

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