कोरोना वायरस पर नई गाइडलाइंसः कंटेनमेंट जोन में सख्ती, सिनेमा हॉल में 50 प्रतिशत दर्शक, जानिए बड़ी बातें

By सतीश कुमार सिंह | Published: November 25, 2020 07:56 PM2020-11-25T19:56:44+5:302020-11-25T21:48:24+5:30

गृह मंत्रालय के नए दिशानिर्देश 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक प्रभावी रहेंगे। मुख्य फोकस कोविड के संक्रमण पर पाए गए काबू को मजबूत करना है। कुछ राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में हाल में मामलों में बढ़ोतरी के चलते इस बात पर जोर दिया जाता है कि सावधानी बरतने की जरूरत है।

COVID19 coronavirus cases minister of home affairs gulidelines containment Cinema hall 50 percent audience | कोरोना वायरस पर नई गाइडलाइंसः कंटेनमेंट जोन में सख्ती, सिनेमा हॉल में 50 प्रतिशत दर्शक, जानिए बड़ी बातें

लॉकडाउन लगाने के पहले केंद्र से विचार-विमर्श करना होगा। (file photo)

Highlightsरात्रिकालीन कर्फ्यू जैसी स्थानीय पाबंदियां लगा सकते हैं।10 साल से कम उम्र के बच्चों को घर में रहने की सलाह दी गई है।देश में उपचाराधीन मरीजों की संख्या में लगातार गिरावट आ रही है।

नई दिल्लीः देश में कोविड केस बढ़ रहा है। दिल्ली में हालात बहुत ही खराब है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नई गाइडलाइंस जारी किया है। सरकार ने कहा कि सभी राज्य सख्ती से नियम का पालन करें।

गृह मंत्रालय के नए दिशानिर्देश 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक प्रभावी रहेंगे। मुख्य फोकस कोविड के संक्रमण पर पाए गए काबू को मजबूत करना है। कुछ राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में हाल में मामलों में बढ़ोतरी के चलते इस बात पर जोर दिया जाता है कि सावधानी बरतने की जरूरत है।

कोरोना वायरस के मामलों में वृद्धिः जानिए बड़ी बातें

राज्य और केंद्रशासित प्रदेश संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए रात्रिकालीन कर्फ्यू जैसी स्थानीय पाबंदियां लगा सकते हैं।

कंटेनमेंट जोन में सख्ती जारी रहेगी, वहीं, 65 साल से ज्यादा आयु के व्यक्तियों और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को घर में रहने की सलाह दी गई है।

निषिद्ध क्षेत्रों के बाहर किसी भी तरह का लॉकडाउन लगाने के पहले केंद्र से विचार-विमर्श करना होगा।

रोकथाम रणनीति की बदौलत ही देश में उपचाराधीन मरीजों की संख्या में लगातार गिरावट आ रही है।

महामारी की रोकथाम के लिए सावधानी रखना बहुत जरूरी है और इसको लेकर निर्धारित रणनीति का कड़ाई से पालन करना होगा।

दिशा-निर्देश एक दिसंबर से 31 दिसंबर तक प्रभावी रहेगा।

सिनेमा हॉल और थियेटरों को बैठने की 50 प्रतिशत क्षमता के साथ संचालन की अनुमति दी गयी है।

सामाजिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक और धार्मिक जमावड़े की स्थिति में एक हॉल में अधिकतम 50 प्रतिशत क्षमता के साथ 200 लोगों तक की अनुमति होगी।

खुले स्थान में मैदान के हिसाब से लोगों को अनुमति दी जाएगी। हालांकि, स्थिति के आकलन के आधार पर राज्य सरकारें बंद स्थानों में लोगों की संख्या 100 तक सीमित कर सकती हैं।

दिशा-निर्देश में गतिविधियों को अनुमति देने के संबंध में समय-समय पर जारी 19 एसओपी की एक सूची भी शामिल है। लोगों के, राज्यों के भीतर और एक राज्य से दूसरे राज्य आने-जाने या सामानों के आवागमन पर कोई पाबंदी नहीं होगी।

निषिद्ध क्षेत्रों में केवल जरूरी गतिविधियों की अनुमति होगी और इसके दायरे में लोगों की आवाजाही पर कड़ाई से प्रतिबंध लगाया जाएगा। केवल आपात चिकित्सा जरूरतों और आवश्यक सामानों और सेवा की आपूर्ति बनाए रखने को मंजूरी होगी।

संक्रमितों का पता लगाने के लिए टीमें घर-घर जाकर सर्वेक्षण करेंगी। इसके अलावा निर्धारित प्रक्रिया के तहत जांच की जाएगी। सभी संक्रमित लोगों के संपर्क में आए लोगों की सूची बनायी जाएगी और उनका पता लगाया जाएगा।

इनफ्लुएंजा जैसा संक्रमण (आईएलआई), श्वसन संबंधी गंभीर संक्रमण (एसएआरआई) के मामलों में सर्वेक्षण किया जाएगा।

दिशा-निर्देश में कहा गया कि कोविड-19 के संबंध में उपयुक्त व्यवहार को लेकर भी लोगों को जागरूक करना होगा। भीड़ वाले स्थानों, बाजारों, हाट और सार्वजनिक परिवहन में उचित दूरी के निर्देशों का पालन करना होगा।

 

Web Title: COVID19 coronavirus cases minister of home affairs gulidelines containment Cinema hall 50 percent audience

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