बाजार और मॉल सुबह 10 बजे से रात आठ बजे तक, 50% क्षमता के साथ मेट्रो शुरू, सिनेमा, थियेटर बंद, जानिए मुख्य बातें
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: June 5, 2021 06:50 PM2021-06-05T18:50:10+5:302021-06-05T21:17:02+5:30
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लॉकडाउन में और छूट देने की घोषणा करते हुए कहा कि सात जून से दिल्ली मेट्रो 50 फीसदी क्षमता के साथ चलेगी तथा बाजार और मॉल सम-विषम आधार पर खुलेंगे।
नई दिल्लीः दिल्ली में कोरोना की रफ्तार सुस्त पड़ गई है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अनलॉक को लेकर कई घोषणाएं की हैं।
सीएम केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में कोविड-19 के करीब 400 मामले आए जबकि संक्रमण दर 0.5 प्रतिशत के आसपास है। बाजार और मॉल सुबह 10 बजे से रात आठ बजे तक सम-विषम आधार पर खोले जाएंगे। निजी कार्यालय 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ खोले जा सकते हैं, अलग-अलग समय पर कर्मचारियों को बुलाएं जाएंगे।
आवश्यक सामान बेचने वाली दुकानें हर दिन खुलेंगी
मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली मेट्रो 50 प्रतिशत क्षमता के साथ चलेगी, आवश्यक सामान बेचने वाली दुकानें हर दिन खुलेंगी। हम यह ध्यान में रखते हुए कोविड-19 की तीसरी लहर से निपटने की तैयारी कर रहे हैं कि इसके चरम पर पहुंचने पर 37,000 मामले आ सकते हैं।
हमने बच्चों के लिए सुरक्षा योजना तैयार करने के वास्ते बाल चिकित्सा कार्य बल गठित किया है। केजरीवाल ने कोविड-19 की संभावित तीसरी लहर से निपटने की तैयारी पर कहा है। हम ऑक्सीजन की कमी की आशंका से निपटने के लिए 420 टन ऑक्सीजन का भंडार करने की व्यवस्था कर रहे हैं, 64 ऑक्सीजन संयंत्र लगा रहे हैं।
नई रियायतों के साथ शराब की दुकानें भी खुल जाएंगी
उन्होंने कहा कि दिल्ली में कोविड-19 की सुधरती स्थिति के मद्देनजर शहर की अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने की जरूरत है। सरकार ने मुहल्ले की सभी दुकानों को भी खोलने की इजाजत दी है जबकि राष्ट्रीय राजधानी में सोमवार से लागू हो रही नई रियायतों के साथ शराब की दुकानें भी खुल जाएंगी।
हालांकि सिनेमा, थियेटर, रेस्तरां (होम डिलिवरी और सामान ले जाने को छोड़कर), बार, जिम, स्पा, सैलून और ब्यूटी पार्लर अगले आदेश तक बंद रहेंगे। मनोरंजन और ऐसी ही अन्य सुविधाओं से संबंधित दुकानों को भी बंद रखने का फैसला लिया गया है। ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के जरिये डिलिवरी की भी इजाजत होगी।
‘अनलॉक’ की प्रक्रिया शुरू
दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुताबिक 19 अप्रैल को लागू किये गए मौजूदा लॉकडाउन को एक और हफ्ते (14 जून तक) बढ़ा दिया गया है। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने एक डिजिटल मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि सरकारी और निजी कार्यालयों को 50 फीसदी कर्मचारियों के साथ फिर से खोलने की अनुमति दी जाएगी। उन्होंने कहा कि कोविड-19 की स्थिति धीरे-धीरे सुधर रही है और इसके मद्देनजर दिल्ली में उत्पादन व निर्माण कार्य गतिविधियों को मंजूरी देने के साथ पिछले हफ्ते ‘अनलॉक’ की प्रक्रिया शुरू की गई थी।
मॉल, बाजार और कारोबारी परिसर (साप्ताहिक बाजारों को छोड़कर) दुकानों के नंबरों के आधार पर सम-विषम आधार पर सुबह 10 बजे से रात आठ बजे तक खुले रहेंगे। डीडीएमए ने अपने आदेश में कहा, “इसका मतलब है कि सिर्फ 50 प्रतिशत दुकानें (आवश्यक वस्तुओं की बिक्री करने वाली दुकानों को छोड़कर) खुली रहेंगी।”हालांकि शैक्षणिक किताबें और स्टेशनरी की दुकानों, मॉल, बाजार और बाजार परिसरों में पंखों आदि की दुकानों को समय की पाबंदी के बगैर हफ्ते में सातों दिन खोलने की इजाजत होगी।
50 प्रतिशत क्षमता के साथ ट्रेनों का संचालन होगा
आदेश में कहा गया कि मुहल्ले की दुकान और आवासीय परिसरों में स्थित दुकानों को आवश्यक और गैर आवश्यक सेवाओं के भेद के बगैर सभी दिन खोलने की इजाजत होगी ।हालांकि गैर आवश्यक सेवाओं वाली ऐसी दुकानों के लिये समय सीमा सुबह 10 बजे से रात आठ बजे तक होगी। बढ़ते मामलों के कारण 10 मई को बंद कर दी गई दिल्ली मेट्रो रेल सेवाओं को भी सोमवार से शुरू किया जाएगा। डीडीएमए के आदेश में कहा गया, “दिल्ली मेट्रो से परिवहन को मंजूरी दी गई है और प्रत्येक कोच में यात्रियों के बैठने की 50 प्रतिशत क्षमता के साथ ट्रेनों का संचालन होगा।”
केजरीवाल ने मीडिया ब्रीफिंग के दौरान शनिवार को कहा कि बीते 24 घंटों में दिल्ली में संक्रमण के करीब 400 नए मामले सामने आए और संक्रमण दर घटकर 0.5 प्रतिशत हो गई है। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस संक्रमण की स्थिति काफी हद तक नियंत्रण में है। उन्होंने कहा, “कोरोना वायरस की स्थिति सुधर रही है ऐसे में अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना अहम है।”
50 प्रतिशत कर्मियों को बुलाया जा सकता है
डीडीएमए के आदेश में कहा गया कि सरकारी कार्यालयों में ‘ग्रुप ए’ के सभी कर्मचारी आएंगे जबकि निचले वर्ग के 50 प्रतिशत कर्मचारी कार्यालय में उपस्थित होंगे। आवश्यक सेवाओं से जुड़े सभी अधिकारी और कर्मचारी बिना किसी पाबंदी के काम करेंगे। विभागाध्यक्ष यह तय करेंगे कि कौन सी सेवाएं आवश्यक सेवाएं हैं और किन 50 प्रतिशत कर्मियों को बुलाया जा सकता है।
इसमें कहा गया कि निजी कार्यालय भी 50 प्रतिशत कर्मियों के साथ सुबह नौ बजे से शाम पांच बजे तक काम शुरू कर सकेंगे। आदेश के मुताबिक प्रयास किये जाएंगे कि जहां तक संभव हो कर्मचारी घरों से काम करें या फिर उनके कार्यालय आने का समय अलग-अलग हो जिससे सामाजिक दूरी का अनुपालन सुनिश्चित हो।
डीडीएमए के आदेश के मुताबिक कर्मचारियों को आवाजाही के लिये संगठन की तरफ से जारी वैध प्रमाण पत्र और प्राधिकार पत्र रखना होगा। डीडीएमए ने कहा कि उसके आदेश के अनुपालन की जिम्मेदारी बाजार संघों, जिलाधिकारियों, पुलिस उपायुक्तों और श्रम आयुक्तों की होगी।
(एजेंसी इनपुट)