अदालत ने दीप सिद्धू के खिलाफ आरोप पत्र पर संज्ञान लिया

By भाषा | Published: June 19, 2021 03:31 PM2021-06-19T15:31:03+5:302021-06-19T15:31:03+5:30

Court takes cognizance of charge sheet against Deep Sidhu | अदालत ने दीप सिद्धू के खिलाफ आरोप पत्र पर संज्ञान लिया

अदालत ने दीप सिद्धू के खिलाफ आरोप पत्र पर संज्ञान लिया

नयी दिल्ली, 19 जून दिल्ली की एक अदालत ने अभिनेता-कार्यकर्ता दीप सिद्धू और अन्य के खिलाफ गणतंत्र दिवस हिंसा मामले में दाखिल पूरक आरोप पत्र का शनिवार को संज्ञान लिया।

मुख्य महानगर दंडाधिकारी गजेंद्र सिंह नागर ने 29 जून को सभी आरोपियों को वीडियो कांफ्रेंस के जरिए तलब किया है। मनिंदर सिंह और खेमप्रीत सिंह के खिलाफ पेशी वारंट जारी किया गया है, जो अभी भी न्यायिक हिरासत में हैं।

केन्द्र के तीन नये कृषि कानूनों के खिलाफ 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड के दौरान प्रदर्शनकारियों की पुलिस से झड़प हो गई थी जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हो गये थे। पुलिस ने 17 जून को एक पूरक आरोप पत्र दाखिल किया था।

जांच अधिकारी ने अंतिम रिपोर्ट में उन गवाहों के नाम बताए जो गंभीर रूप से घायल हुए थे या जिनसे हथियार छीने गए थे। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा को जांच का काम सौंपा गया था। अपराध शाखा ने सिद्धू और 15 अन्य के खिलाफ हिंसा के लगभग चार महीने बाद 17 मई को 3,224 पृष्ठ का पहला आरोप पत्र दाखिल किया था।

सिद्धू पर हिंसा का मुख्य साजिशकर्ता होने का आरोप लगाया गया था। सिद्धू को नौ फरवरी को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने उस पर लाल किले में अराजकता फैलाने का भी आरोप लगाया था।

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Web Title: Court takes cognizance of charge sheet against Deep Sidhu

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