अदालत ने अवैध रूप से ऑनलाइन काम कर रहीं लैब की शिकायत की स्थिति पर दिल्ली, हरियाणा पुलिस से मांगी रिपोर्ट

By भाषा | Published: September 14, 2021 05:52 PM2021-09-14T17:52:14+5:302021-09-14T17:52:14+5:30

court seeks report from delhi haryana police on the status of complaint of lab working online illegally | अदालत ने अवैध रूप से ऑनलाइन काम कर रहीं लैब की शिकायत की स्थिति पर दिल्ली, हरियाणा पुलिस से मांगी रिपोर्ट

अदालत ने अवैध रूप से ऑनलाइन काम कर रहीं लैब की शिकायत की स्थिति पर दिल्ली, हरियाणा पुलिस से मांगी रिपोर्ट

नयी दिल्ली, 14 सितंबर दिल्ली उच्च न्ययायालय ने मंगलवार को दिल्ली और हरियाणा की पुलिस को निर्देश दिया कि बिना लाइसेंस के कोविड-19 के लिए कथित तौर पर नमूने इकट्ठा करने वाले ऑनलाइन स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के संबंध में आप सरकार की शिकायत पर की गई कार्रवाई के बारे में रिपोर्ट पेश करें।

अदालत ने कहा, ‘‘आप लोगों को ठगे जाने नहीं दे सकते।’’ अदालत ने कहा कि सरकार इस तरह के और निजी लैबोरेटरी का पता लगाए जो बिना लाइसेंस के कोविड-19 की जांच कर रहे हैं।

न्यायमूर्ति नाजिमी वजीरी की एकल पीठ ने दिल्ली पुलिस और गुड़गांव पुलिस को नोटिस जारी कर दो हफ्ते के अंदर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया और मामले को अगली सुनवाई के लिये 26 अक्टूबर को सूचीबद्ध कर दिया।

न्यायमूर्ति नाजिमी वजीरी उस याचिका पर सुनवाई कर रहे थे जिसमें दिल्ली उच्च न्यायालय के पहले के आदेश का पालन नहीं करने के लिए अधिकारियों के खिलाफ अवमानना कार्रवाई करने की मांग की गई। उच्च न्यायालय ने अपने पहले के आदेश में उन ऑनलाइन स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे जो कोविड-19 की जांच के लिए अवैध रूप से नमूने एकत्रित कर रहे हैं।

दिल्ली सरकार के वकील ने पीठ को सूचित किया कि दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग ने दिल्ली पुलिस और गुड़गांव पुलिस के उपायुक्तों से शिकायत की थी कि एक लैबोरेटरी कोरोना वायरस जांच के लिए आरटी-पीसीआर जांच सहित अवैध रूप से नमूने इकट्ठा कर रही है।

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Web Title: court seeks report from delhi haryana police on the status of complaint of lab working online illegally

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