अदालत ने कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में धोखाधड़ी के मामले में पुलिस अधिकारी के बेटे को जमानत दी

By भाषा | Published: January 23, 2021 07:39 PM2021-01-23T19:39:03+5:302021-01-23T19:39:03+5:30

Court granted bail to son of police officer in case of fraud in constable recruitment examination | अदालत ने कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में धोखाधड़ी के मामले में पुलिस अधिकारी के बेटे को जमानत दी

अदालत ने कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में धोखाधड़ी के मामले में पुलिस अधिकारी के बेटे को जमानत दी

नयी दिल्ली, 23 जनवरी यहां की एक अदालत ने कांस्टेबलों की भर्ती के लिए आयोजित एक परीक्षा में असल अभ्यर्थियों की जगह कथित तौर पर दूसरों के शामिल होने के एक मामले में शनिवार को दिल्ली पुलिस के एक हेड कांस्टेबल के बेटे को जमानत दे दी।

मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट दिनेश कुमार ने हेड कांस्टेबल विनित कुमार के बेटे 21 वर्षीय कैलाश कुमार की जमानत 20 हजार रुपये के मुचलके और इतनी ही राशि की जमानत पर मंजूर की।

अदालत ने 14 जनवरी को विनित कुमार को जमानत देते हुए कहा था कि वह दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी हैं और उनके फरार होने की आशंका नहीं है।

कैलाश को जमानत देते हुए अदालत ने कहा कि जांच अधिकारी ने कहा है कि आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ किये जाने की अब जरूरत नहीं है और वह एक युवा है जिसका कोई पिछला आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है।

अदालत ने अपने आदेश में कहा कि युवक के फरार होने की कोई आशंका नहीं है। पूछताछ पहले ही पूरी हो चुकी है क्योंकि आईओ (जांच अधिकारी) को उसकी हिरासत की जरूरत नहीं है।

उसने कहा कि आरोपी द्वारा कथित तौर पर किये गये सभी अपराधों के लिए अधिकतम सात साल कैद की सजा हो सकती है और वह पहले ही 20 दिन हिरासत में गुजार चुका है।

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Web Title: Court granted bail to son of police officer in case of fraud in constable recruitment examination

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