Coronavirus: दिल्ली में घर से बाहर निकलने पर मास्क पहनना अनिवार्य, नहीं तो होगी जेल
By निखिल वर्मा | Published: April 9, 2020 05:16 PM2020-04-09T17:16:42+5:302020-04-09T17:16:42+5:30
दिल्ली के अलावा, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, चंडीगढ़ और महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में मास्क को अनिवार्य किया जा चुका है. यानि आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो फेस कवर (मास्क) या किसी कपड़े से जरूर मुंह ढक लें, नहीं तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो सकती है.
कोरोना वायरस के संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए दिल्ली सरकार कड़े कदम उठाने से नहीं हिचक रही है। दिल्ली में कोरोना वायरस हॉटस्पॉट (अत्यधिक प्रभावित क्षेत्र) को पूरी तरह सील किए जाने के अलावा दिल्ली सरकार ने लोगों के लिए घरों से बाहर निकलने पर मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। अगर आप दिल्ली में रहते हैं और बाहर निकलते समय मास्कर नहीं पहनते हैं तो छह महीने की जेल हो सकती है।
दिल्ली के मुख्य सचिव विजय देव ने कोरोना वायरस संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए इस संबंध में आदेश जारी किया है। बिना मास्क पहने घर से बाहर निकलकर आदेश का उल्लंघन करने वालों पर 200 से 1000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। मुख्य सचिव ने कहा कि आदेश का उल्लंघन करने वालों को भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 188 (सरकारी अधिकारी द्वारा जारी आदेश की अवहेलना) के तहत कड़ी सजा दी जाएगी।
देव ने अपने आदेश में कहा कि किसी भी जगह, दफ्तर और कार्यशाला में काम करने वाले किसी भी व्यक्ति को मास्क पहनना होगा। आदेश के मुताबिक, ‘‘कोई व्यक्ति/अधिकारी बिना मास्क पहने बैठक में भाग नहीं लेगा। ये मास्क केमिस्ट के पास उपलब्ध मानक मास्क या घर में बने मास्क भी हो सकते हैं, जिन्हें अच्छी तरह धोकर और संक्रमण मुक्त करके पुन: इस्तेमाल में लाया जा सकता है।’’
मुंबई, पुणे, नासिक, नागपुर में मास्क पहनना अनिवार्य
महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने को कहा कि मुंबई, पुणे, नासिक और नागपुर जैसे शहरों में मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। इन शहरों में कोरोना वायरस के कई मामले सामने आए हैं। उन्होंने इन शहरों के निवासियों से आग्रह किया कि वे बिना मुंह ढके अपने घरों से बाहर नहीं निकलें। गृह मंत्री ने एक वीडियो संदेश में यह अपील की। राज्य में अब तक कोविड-19 के 1,297 मामले सामने आए हैं। बुधवार तक राज्य में इस बीमारी से 72 लोगों की मौत हो चुकी थी।